अव्यस्क अभियोक्त्री से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 03 वर्ष कारावास की सजा
(विषेष न्यायाधीष सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी ने सुनाई सजा)
विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष विषेष सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने आरोपी निवासी- आरक्षी केन्द्र नटेरन अंतर्गत जिला विदिषा को धारा 354, भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000/- अर्थदण्ड एवं धारा 8 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- अर्थदण्ड, से दण्डित किया। प्रकरण की पैरवी विषेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा गौतम द्वारा की गई एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमान जे. एस. तोमर के द्वारा समय-समय पर पैरवी के दौरान सहयोग प्रदान किया गया है।
घटना के संबंध में मीडिया सेल प्रभारी गार्गी झा ने बताया कि, दिनांक 03.06.2016 को अभियोक्त्री अपनी रिश्ते की बहन के साथ गॉव में दर्जी के यहां से कपड़े उठाकर बस में बैठकर वापिस अपने गांव पहुंची थी तभी आरोपी जो पिछले एक माह से उसका पीछा कर रहा था उसने एकदम बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था उसके व रिश्ते की बहन के चिल्लाने पर उसके चाचा ने मौके पर आकर उसे पकड़ लिया था, आरोपी एकदम से छूटकर भागा था फिर उसने घर जाकर घटना मम्मी को बतायी, फिर वह अपनी मम्मी तथा चाचा के साथ थाने पर रिपोर्ट करने गयी थी।
अभियोक्त्री द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी नटेरन को प्र0पी0 01 लेखीय आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन के आधार पर दिनांक 03.06.2017 को अप. क्र. 103/2017 पर
प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
उक्त प्रकरण में पैरवी विषेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा गौतम द्वारा की गई।
चोरी करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड
विदिशा। न्यायालय श्री अभिजीत सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा के न्यायालय ने चोरी के आरोपी अर्जुन जाटव निवासी- बजरंग डेयरी के पास हुरावली जिला ग्वालियर को धारा 457 भादवि में 2 वर्ष का कारावास एवं 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं धारा 380 भादवि में 1 वर्ष का कारावास व 50 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती किरण कापसे द्वारा की गयी।
मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झा ने बताया कि फरियादी उसके परिवार सहित घर पर ताला लगाकर उसकी बहन के घर शादीमें बारा राजस्थान गया हुआ था जब वे दिनांक 28.01.2020 को सुबह 10ः00 बजे जब वे शादी से लौटकर घर आये तो उन्होने देखा कि उनके घर के किवाड़ खुले व टूटे थे व घर का सामान बिखरा हुआ था। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला तोड़कर सामान एवं गहनो की चोरी की गई। फरियादी ने उक्त घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली में लेख कराई गई थी, जिसमें कुल कीमती 4000/- रूपये नगद व 100 ग्राम पुरानी चाँदी चोरी किया जाना लेख कराया था, उक्त सूचना के आधार पर अप. क्र. 73/2020 पंजीबद्ध कर मामले में विवेचना प्रारंभ की गई एवं अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर अभियोजन अधिकारीगण को प्रषस्ति-पत्र प्रदान कर किया गया सम्मानित
विदिशा। विदिषा के प्रभारी मंत्री माननीय विष्वास सारंग जी के द्वारा कलेक्टर महोदय एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में दिनांक 26 जनवरी 2022 को 73वें राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउण्ड मे जिला अभियोजन विदिषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियोजन अधिकारीगण को श्री जे.एस. तोमर जिला लोक अभियोजन अधिकारी (जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों में उत्कृष्ट पैरवी हेतु), अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री मनीष कथोरिया (जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों में उत्कृष्ट पैरवी हेतु), विषेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम (पॉक्सो के प्रकरणों में उत्कृष्ट पैरवी हेतु) को न्यायालयों में अभियोजन का कुशलता से संचालन करने पर व उनके उत्कृष्ट अभियोजन कार्य हेतु प्रषस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर समस्त अभियोजन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के द्वारा सभी अधिकारीगण को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त की गई।
मारपीट करने वाले 02 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाया 2000-2000 रूपये का अर्थदण्ड
विदिशा। न्यायालय श्री राकेष सनोडिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा के न्यायालय ने मारपीट के आरोपी 1. लक्ष्मण अहिरवार व 2. कल्लू सिंह अहिरवार निवासीगण - थाना सिविल लाईन अंतर्गत, जिला विदिशा को धारा 323(02 शीर्ष) भादवि में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से, इस प्रकार प्रत्येक आरोपी को 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं आरोपी लक्ष्मण अहिरवार को धारा 341 भा.द.सं. के आरोपी में 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती ज्योति गुप्ता द्वारा की गयी।
मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झा ने बताया कि फरियादी ने थाना सिविल लाईन विदिषा में दिनांक 29.08.2015 को थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह और अन्य साथी उसकी मोटर साईकिल से उनके मामा को लेने विदिषा आ रहे थे, दिन के करीब तीन बजे हांसुआ से थोड़ा आगे विदिशा की तरफ निकले कि एक आदमी ने उनकी मोटरसाईकिल रोक ली, गाली-गलौच करने लगा बोला सही चलाना नहीं आता है, तब उसने बोला कि वह सही चला रहा है, तो मां-बहिन की गन्दी-गन्दी गालियां देने लगा, कल्लू को आवाज देकर बुलाया, दोनों उनके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट के कारण फरियादी एवं उसके साथी को चोटें आई। मारपीट के दौरान फरियादी की जेब में रखे 25000 रूपये व अन्य सामान गिर गये, जो बाद में नहीं मिला।
फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन विदिषा में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 393/2015 धारा 294, 323, 341 व 506 भादवि के तहत की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाने से टक्कर मारने पर आरोपी को कुल 3000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया
विदिशा। न्यायालय श्री राकेश सनोडिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा के न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक ऑटो से टक्कर मारने वाले आरोपी मो0 शाहिद निवासी- राजीवनगर मैदामील के पास जिला भोपाल को धारा 279 भादवि में 500रूपये अर्थदण्ड एवं प्रत्येक आहत के संबंध में धारा 337(3शीर्ष) भादस. के आरोप में 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप में 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से कुल 3000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती ज्योति गुप्ता द्वारा की गयी।
मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झा ने बताया कि फरियादी ने जिला चिकित्सालय विदिशा में देहाती नालसी दर्ज कराई कि घटना दिनांक 28.09.2017 वह उसके भाई के साथ मोटर साईकिल से गॉव से रेल्वे स्टेशन आ रहा था रात्रि करीब 10ः00 बजे अहमदपुर रोड वायपास चौराहा सांई मंदिर के पास ऑटो क्रमांक एम.पी.04 एल.सी. 8719 का चालक ऑटो केा तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया और उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी । जिससे फरियादी एवं उसके भाई को चोटें आई थी। फरियादी की उक्त देहाती नालसी पर से थाना सिविल लाईन की पुलिस के द्वार उक्त ऑटो चालक मोहम्मद शाहिद के विरूद्ध अप. क्र.491/2017 पंजीबद्ध कर मामले में विवेचना प्रारंभ की गई विवेचना के दौरान उक्त ऑटो चालक मोहम्मद शाहिद के द्वारा बिना ड्राईविंग लाइसेंस एवं बिना बीमा के ऑटो चलाने से धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
Comments
Post a Comment