मारपीट करने वाले आरोपियो को एक वर्ष का सश्रम कारावास

विदिशा। (सिरोंज) स्थानीय न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय में न्यायाधीश दिलीप पाटिल द्वारा मारपीट करने वाले आरोपियो का एक एक वर्ष का सश्रम कारावास व 250-250 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीपीओ मनीष वर्मा ने बताया कि 1 अप्रेल 2015 को थाना मुगलसराय अंतर्गत तिंदुआ के फरियादी व उसकी पत्नि शांति बाई व लड़का विशन सिंह खेत में शााम 7 बजे चना काट रहे थे। खेत के पास उन्हें अभियुक्तगण दशरथ, संुदरएल्कार, होशयार मिले और उनसे बोले की चना मत काटना और उनकी डंडो से मिलकर मारपीट की। मारपीट से फरियादी उसकी पत्नि शांति बाई को चोटें आई थी। मारपीट की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाने में जाकर दर्ज कराई थी। थाने में आरोपीगणों के विरूद्ध 323/34 भादवि में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। जिसमें डॉ0 द्वारा एक्सरे की सलाह दी गयाी एक्सरे रिपोर्ट में फेक्चर आने पर धारा 325 भादवि का इजाफा किया गया और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अपराध का विचारण उपरांत आरोपीगण दशरथ सिंह, संुदर सिंह, एल्कार सिंह व होशियार सिंह को धारा 323/34 भादस में 3-3 माह का सश्रम कारावास व 250-250 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया एवं धारा 325/34 भादस में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास व 250-250 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण की पैरवी मनीष वर्मा एडीपीओ द्वारा की गई।

   

                                                                                                                                             

                                                                                                                                        

                                                      

Comments