मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत न्यायालय ने की खारिज

विदिशा। न्यायालय सुश्री आरती गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा के न्यायालय ने देवेन्द्र उर्फ देवीसिंह उम्र-43 वर्ष निवासी ग्राम गुन्नौठा थाना हैदरगढ़ जिला विदिशा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध एडीपीओ श्रीमती किरण कापसे द्वारा किया गया।

 अभियोजन धटना इस प्रकार है कि दिनांक 02.12.2021 को दोपहर करीब 12ः00 बजे फरियादी के बाड़े में आरोपी देवीसिंह साहू द्वारा बिना पूछे ईट डाल दी गई थी। विरोध करने पर देवीसिंह साहू द्वारा गंदी गंदी गालिया दी गई। वहां पर आरोपी का भाई भी फावड़ा लेकर आ गया था। गालियां देने से मना करने पर आरोपी के भाई ने फरियादी के सिर पर फावड़े से हमला कर दिया जिससे फरियादी को चोट आई व सिर से खून निकलने लगा। फरियादी को बचाने उसका भाई आया तो मानसिंह साहू व खिलान सिंह साहू भी डंडा लेकर गालिया देते हुये आये। मानसिंह ने फरियादी के भाई की पीठ में डंडा मारा तथा खिलान सिंह ने बायें हाथ में डण्डा मारा जिससे मूंदी चोटें आई तथा गोलू साहू ने दाहिने हाथ के कोचे में फावड़ा मारा जिससे चोट होकर खून निकला। बीच बचाव करने गांव के अन्य लोग इकट्ठा हो गये जिसके बाद आरोपियों ने रिपोर्ट न करने व जान से मारने की धमकी दी।

अभियुक्त के विरूद्ध थाना हैदरगढ़ में अपराध क्रमांक 174/2021 धारा 294, 323, 324, 50़6/34, 326 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

 एडीपीओ श्रीमती किरण कापसे द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 

उपरोक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ श्रीमती किरण कापसे द्वारा की गई।

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। 

विदिशा। (सिरोंज) माननीय न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री अमजद अली द्वारा छेड़छाड़ करने वाले आरोपी रामवरन कुशवाह निवासी- डेंगरा जिला विदिशा को 03 वर्ष का कारावास व 1000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। घटना दिनांक 01.05.2020 की शाम लगभग 5ः30 बजे ग्राम डेंगरा की घटना है घटना दिनांक को पीड़िता लेटरिंग करने गई थी जब वो लेटरिंग करके वापिस घर लौट रही थी तब पीड़ित और उसकी सहेली जैसे ही दोनो गांव के नदी के पास वाले नल के पास पहुंची तभी गांव का अभियुक्त रामवरण कुशवाह उनके पास आया और पीड़िता का बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और उससे झूम गया, पीड़िता ने छुटाने की कोशिश की तो अभियुक्त ने जबरजस्ती उसका सीना दबा दिया। पीड़िता अभियुक्त से छूटकर व भागकर अपने घर आई तथा घर आकर घटना की जानकारी अपनी मां तथा पिता को बताई तथा पिता के साथ थाने पर जाकर घटना की रिपोर्ट लिखवाई। आरोपी के विरूद्ध थाना दीपनाखेड़ा में धारा 354, 354 क एवं लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और अपराध विवेचना में लिया गया और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

 न्यायालय द्वारा अपराध का विचारण उपरांत आरोपी रामवरण कुशवाह को धारा 354 भादस में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्री मनीष वर्मा एडीपीओ सिरोंज द्वारा की गई। 

अव्यस्क अभियोक्त्री का व्यपहरण कर बालात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी (द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष एवं विषेष न्यायालय पॉक्सों )विदिशा द्वारा आरोपी सुरेन्द्र विश्वकर्मा, उम्र-26 वर्ष, निवासी ग्राम गुन्नोठा तहसील ग्यारसपुर थाना हैदरगढ की जमानत याचिका खारिज की गई। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 

 अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि आरोपी के द्वारा 16 वर्ष से कम आयु की अवयस्क बालिका का व्यपहरण कर उसके साथ बालात्कार किया गया। 

 माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान समय में महिलाओ एवं बालिकाओ के प्रति बढ़ते हुए यौन अपराधो को देखते हुए जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही हुआ। 

  विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 

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