किसान से रिश्वत लेने वाले ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी को चार वर्ष का सश्रम कारावास

खरगोन। प्रथम अपर सत्र न्यायालय मण्डलेश्वर संजीव कुमार गुप्ता द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में आरोपी हबीब खान जिलानी, ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।

   अभियोजन अधिकारी, मण्डलेश्वर ने बताया कि तहसील महेश्वर अंतर्गत ग्राम बबलई खुर्द के किसान देवकीनंदन पिता आत्माराम यादव ने दिनांक 09 जनवरी 2016 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को एक लिखित आवेदन दिया कि उसकी ग्राम बबलई खुर्द में करीब दो हैक्टेयर की जमीन हैं, जिस पर उसने स्प्रिंगकल के दो सेट लगवाने के लिए ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी हबीब खान से संपर्क किया तो उन्होंने लघु किसान के नाम से स्प्रिंगकल के दो सेट दिलाने के लिए 14,000/- रूपये की बात की एवं स्वयं के लिए अलग से 2600/- रूपये की मांग की। पुलिस अधीक्षक विपुस्था लोकायुक्त इंदौर द्वारा निरीक्षक एस.पी.एस. राघव को जांच कर कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया, जिस पर निरीक्षक राघव द्वारा आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। समस्त विवेचना उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी हबीब खान जिलानी को दोषसिद्ध करते हुए धारा 7, में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)डी सहपठित धारा 13(2) में 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक प्रकाश सोलंकी द्वारा पैरवी की गई।

माता-पिता के साथ मारपीट करने वाले आरोपी पुत्र को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

  जिला लोक अभियोजन कार्यालय खरगोन के पैरवीकर्ता अधिकारी ने बताया कि धूलकोट निवासी आहत गंगाराम ने दिनांक 12 मार्च 2016 को आरोपी पुत्र महिपाल को अपने मकान में रहने के लिए एक कमरा दिया था, महिपाल वहां पर दीवार बनाने लगा जब फरियादी गंगाराम ने दीवार बनाने से मना किया तो इस बात को लेकर महिपाल ने अपने माता-पिता के साथ गाली-गलौच करते हुए पिता गंगाराम के पैर में लोहे की सांग मारी एवं माता बसुबाई को मुंह एवं पीठ पर ईंट मारी जिससे उन्हें चोटें आई। फरियादी गंगाराम की रिपोर्ट पर पुलिस थाना भगवानपुरा द्वारा आरोपी पुत्र महिपाल के विरूद्ध अपराध दर्ज कर अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिषेक कुमार त्रिपाठी द्वारा आरोपी पुत्र महिपाल को धारा 325 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती सीमा सोलंकी खन्ना द्वारा की गई।

तेजगति व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कारावास

जिला लोक अभियोजन कार्यालय खरगोन के पैरवीकर्ता अधिकारी ने बताया दिनांक 10 अगस्त .2015 को आहत शीना और मुस्कान एक्टिवा पर बैठकर मुस्कान के घर से राधा वल्लभ खरगोन में अली गिफ्ट गैलरी पर गिफ्ट लेने जा रही थी। एक्टिवा गाडी को मुस्कान चला रही थी, जैसे ही शीना और मुस्कान जवाहर मार्ग निमाड प्रिंटिग प्रेस के सामने एक्टिवा से पहुँचे तभी जवाहर मार्ग से 407 वाहन क्रमांक एम.पी. 10 जी 0617 का चालक बुरहानुद्दीन उर्फ बुरहान अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाते हुए लाया और शीना और मुस्कान की एक्टिवा में साईड से टक्कर मार दिया जिससे शीना और मुस्कान सडक पर गिर गये और 407 वाहन का पहिया मुस्कान के सिर के उपर चढ़कर निकल गया जिससे मुस्कान के सिर में गंभीर चोट आई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई तथा शीना को हल्की चोंटे आई। पुलिस थाना खरगोन द्वारा अपराध दर्ज कर अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तु्त किया गया जहां जेएमएफसी न्यायालय खरगोन द्वारा अभियुक्त बुरहानुद्दीन उर्फ बुरहान को 01 वर्ष के कारावास व 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा किया गया।

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