अबोध बालिका के साथ गलत काम करने का प्रयास करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

(आरोपी रहेगा सलाखो के पीछे)

विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी (द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष एवं विषेष न्यायालय पॉक्सों )विदिशा द्वारा आरोपी भगवान सिंह लोधी निवासी ग्राम रसुल्ली थाना करारिया की जमानत याचिका खारिज की गई। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 

अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि आरोपी के द्वारा 05 वर्षीय अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने का  प्रयास किया। 

माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान समय में महिलाओ एवं बालिकाओ के प्रति बढ़ते हुए यौन अपराधो को देखते हुए जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही हुआ। 

विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 

अवयस्क अभियोक्त्री का दुर्व्यापार कर लैंगिक शोषण के लिए खरीदकर उसके साथ बालात्संग करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी (द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष एवं विषेष न्यायालय पॉक्सों) विदिशा द्वारा आरोपी कुलदीप उर्फ कमल सिंह राजपूत की जमानत याचिका खारिज की गई। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 

अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि आरोपी के द्वारा फरियादी को सहआरोपीगण से खरीदा था व अपनी पत्नि बनाकर मारता पीटता था, गलत काम करता था। तीन महीने बाद उसे पुनः आरोपीगण को वापस कर दिया। इसके अनुसार अभियुक्त द्वारा अव्यस्क का दुर्व्यापार किया गया। 

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

     

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