25 वर्ष पुराने गबन प्रकरण मे एनव्हीडीए के 13 कर्मियों को मिली कारावास की सजा

बड़वानी। विषेष न्यायाधीष (लोकायुक्त) बड़वानी श्री कैलाष प्रसाद मरकाम ने 25 वर्ष पुराने गबन प्रकरण मे एनव्हीडीए के 13 कर्मियों को धारा 13(1) डी. 13(2) मे 04 वर्ष एवं धारा 15 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मे 02 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना, धारा 467 भादवि मे 07 वर्ष कारावास एवं जुर्माना, धारा 468,471,420,409 भादवि मे 04 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना, धारा 409 सहपठित धारा 511 भादवि मे 02 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री महेश पटेल द्वारा की गई । 

 अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री किर्ती चैहान से प्राप्त जानकारी अनुसार सन 1996-97 में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण क्र.11 बड़वानी के तहत संचालित कार्यो में रामसेवक मारवाडी शासकीय कर्मी, अमरसिंह तात्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी हरदा, केवल सिह इंदौरिया तात्कालीन कृषि विकास अधिकारी सेंधवा, बालकृष्ण झा तात्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी जोबट, चंद्रदंत बिनवाल तात्कालीन कृषि विकास अधिकारी इंदौर, सुंदर सिंह वर्मा तात्कालीन शासकीय कर्मचारी एनवीडीए बडवानी, मनोहर लाल दुबे तात्कालीन शासकीय कर्मचारी सीईओ एनवीडीए भोपाल, जी.पी पटेल तात्कालीन सहायक कृषि विकास अधिकारी छनेरा जिला खण्डवा, भूरेलाल गोले तात्कालीन कृषि विकास अधिकारी बडवानी, सीताराम चैहान तात्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कर्जवानी बोडगाव जिला धार, जंडलसिंह नरवरिया तात्कालीन सर्वेयर एनवीडीए बडवानी, रमेषचंद्र मोदी सर्वेयर भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय सेंधवा, स्वामीप्रसाद स्वर्णकार तात्कालीन सर्वेयर भूमि संरक्षण अधिकारी बडवानी ने कार्य न करवाते हुये फर्जी मस्टर रोल के माध्यम से 2145362 रूपये का फर्जी भुगतान करने एवं 1901110 रूपये का फर्जी भूमि सुधार कार्य बताकर शासकीय राशि का गबन करते हुये सहभागिता करी थी ।   

 जिसकी षिकायत होने पर प्रकरण की जाॅच लोकायुक्त पुलिस भोपाल ने की थी । जिस पर से इन लोगो को विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया था । जिसमें उक्त लोगो को सजा हुई है। उन्होने बताया कि इस प्रकरण में आरोपीगण यू.एस.सेंगर, श्रीराम शर्मा एवं सी. एन. काग की मृत्यु हो चुकी है । शेष आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र वर्ष 2012 मे संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण के विचारण के दौरान कृष्णसिंह चैहान, कलसिंह , आर.पी शर्मा, केमता की भी मृत्यु हो चुकी है।

Comments