सोशल मीडिया का दुरूपयोग करने पर होगी 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही

खरगोन। अपर कलेक्टर श्री एसएस मुजाल्दा ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश 25 फरवरी 2022 तक लागू किए है। इस आदेश का उल्लंघन होने पर दोषी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सायबर विधि तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

                प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेखित किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत द्वेष पहुंचाने वालों पर उक्त कार्यवाही की जायेगी। इसके तहत उक्त सोशल मीडिया प्लेटफार्माे पर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत द्वेष पहुंचाने के उपदेश से पोस्ट करना, फारवर्ड करना, लाईक करना, गलत उद्देश्य के लिए किसी जगह संग्रहित होने की सूचना देना, गैर कानूनी गतिविधियां करने हेतु आव्हान करना आदि प्रतिबंधित रहेगा।

11 दिसंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

खरगोन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 11 दिसंबर को समस्त न्यायालयों खरगोन 08 दिसंबर 2021। में वर्ष 2021 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित मामलों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा-138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, मोेटर दुर्घटना, दावा क्षतिपूर्ति प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भू-अर्जन के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण, दिवानी प्रकरण तथा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) मामलों का निराकरण किया जाएगा।

                नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन तथा अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए तहसील न्यायालय खरगोन अंतर्गत कुल 09 खण्डपीठों का गठन किया गया है। प्रत्येक खण्डपीठ में दो सदस्यों की नियुक्ति की गई है। सभी खण्डपीठों द्वारा अपने न्यायालयीन क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले समस्त लंबित प्रकरणों का निराकरण करेंगे। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने से खर्चाे की बचत होती है। साथ ही न्यायालय प्रक्रिया से राहत मिलती है। यह विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है।


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