नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्संग करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व छः हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमती नीलम मिश्रा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष (पॉक्सो) तहसील-गंजबासौदा, जिला-विदिषा* ने आज अपने निर्णय दिनांक 06.12.2021 को अभियुक्त जितेन्द्र अहिरवार निवासी ग्राम खेजड़ा को धारा 363,366,366(क), 376(2)एन भादवि एवं 5(ठ)/6, 5(जे)(।।)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष कारावास व कुल छः हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

 *पैरवीकर्ता अधिकारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/एसपीओ दिनेष कुमार असैया द्वारा बताया गया* कि की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.2017 को पीड़िता के पिता ने थाना आनंदपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी तथा बताया था कि मैं, उसकी पत्नि तथा नाबालिग लड़की खाना खाकर सो गये थे। रात में पत्नि ने बताया कि बेटी घर पर नहीं है बिना बताए कहीं चली गई है जिसकी तलाष रिष्तेदारों ने की कोई पता नहीं चला। उसकी नाबालिग लड़की को बहलाफुसलाकर भगाकर के ले गया है। जिस पर से थाना आनंदपुर में अपराध क्रमांक 144/2017 धारा 363, भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसके 161 व 164 के कथन कराए गए। पीड़िता के कथन व अनुसंधान के उपरांत प्रकरण में धारा 363,366(क), 376(2)एन, भादवि 5(ठ)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 अभियुक्त को गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में चार्ज अमेडमैंट हेतु धारा 216 दं0प्र0सं0 का आवेदन अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा धारा 366 भादवि0 व 5(जे)(।।)/6 पॉक्सों अधि0 का चार्ज भी लगाया गया। 

 न्यायालय में विचारण उपरांत पीड़िता व साक्षीगणों के कथन कराए गए। अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 366 में 5 वर्ष कठोर कारावास व दो हजार रूपये अर्थदण्ड, 376(2)(एन) में 10 वर्ष का कठोर कारावास एव दो हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 5(जे)(।।)/6 पॉक्सों अधि0 मंे 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु आरक्षक रीतेष तिवारी द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। 

    

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