छुरी एवं डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास
विदिशा। (गंजबासौदा) पैरवीकर्ता अधिकारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी गोविंद दास आर्य द्वारा बताया गया कि माननीय न्यायालय श्रीमती सीमा धाकड़ जेएमएफसी गंजबासौदा द्वारा चार आरोपियों को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी कृष्णगोपाल ने 19.10.2011 को थाने में इस आषय से रिपोर्ट की वह दिनांक 19.10.11 को गांव से शमषाबाद आ रहा था बस स्टैण्ड पर भगवानपुर के नरेन्द्र और सोनू ने उसे रोककर बोला कि गाड़ी धीरे चलाया कर तो मैने कहा कि धीरे चल रहा हूं इसी बात पर तीनों उससे चेंट गये और उसकी शर्ट फाड़ दी। वह रिपोर्ट को थाने गया तो वह रिपोर्ट करके गुड्डू की गैरिज के सामने जैसे ही वह पहुंचा तो सामने से आरोपी नरेन्दर सोन,ू सेठू , विष्वनाथ भगवान पुर के मिले और रास्ता रोककर बोले कि मादरचोद बहुत रिपोर्ट करता है। और सोनू ने उसे छुरी निकालकर उसे मारी जा उसके बांये आंख के भौहें मे लगी विष्वनाथ ने डण्डा उसके बांये पैर के घुटने की नीचे मारा वह गिरा नरेन्द्र और सेठू ने डण्डे से मारपीट की बीच बचाव लोकेष साहू और मोहनसिंह आदिवासी ने किया आरोपीगणों ने जान से मारने की धमकी दी। फरियादी के रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र शमषाबाद द्वारा अपराध क्रमांक 247/2011 धारा 341, 294, 323, 324, 325, 506/34 भादवि0 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
न्यायालय में विचारण उपरांत पीड़ित व साक्षीगणों के कथन कराए गए। दिनांक 09.12.2021 को अभियुक्तगणों को दोषसिद्ध पाये जाने पर भादवि0 की धारा 324/34 में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये का अर्थदण्ड और धारा 325/34 भा0द0वि0 में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। श्री दिनेष कुमार असैया एडीपीओ के द्वारा प्रकरण महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।
विदिशा। (कुरवाई) श्रीमान वीरेन्द्र वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील कुरवाई के न्यायालय द्वारा महिला से छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले अभियुक्त दिनेश राजपूत को दोषी पाते हुये एक वर्ष का कारावास एवं 200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन अधिकारी सतीश गौतम ने बताया है कि घटना दिनांक 15.11.2015 को फरियादिया रात्रि के 08ः30 बजे में लोटा लेकर लेटरिंग करने गई थी तभी पीछे से अभियुक्त दिनेष राजपूत पिता जगत सिंह आया और बुुरी नियत से फरियादिया का बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया और उसे खचौड़ कर ले जाने लगा फरियादिया चिल्लाई तो उसका पति व लड़का आ गये तो अभियुक्त इन दोनों के साथ और फरियादिया के साथ डण्डों से मारपीट करने लगा जिससे इन लोगों को चोट आई थी अभियुक्त ने थाने में रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
फरियादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कुरवाई में लेख कि थी जिसमें थाना कुरवाई द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354, 323, 506 भादवि का मामला पंजीबद्ध किया मामले में विवेचना के द्वारा आहत को फैक्चर आने से धारा 325 इजाफा कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया। जहॉ माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त आरोपी दिनेष राजपूत को धारा 354, 325 में दोषी पाते हुये एक-एक वर्ष का कारावास व 200/-रूपये जुमाने में अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शीघ्र सुनवाई हेतु कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक गजेन्द्र दांगी का विषेष सहयोग रहा।
Comments
Post a Comment