जघन्य सनसनीखेज प्ररकण में हत्या करने वाले चारो आरोपीगणों को हुई आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा

विदिशा। माननीय न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष विदिशा की न्यायालय ने आरोपीगण शेरसिंह, अंगराज महाराजसिंह पुत्र रतन सिंह एवं अंतराम पुत्र खिलान को धारा 302 भादवि मे सुनायी आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा। 

 प्रकरण के पैरवीकर्ता अधिकारी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, मनीष कथोरिया के द्वारा बताया गया कि धटना दिनांक 31.05.2016 को रात्रि 11ः00 बजे की फरियादिया लक्ष्मीबाई के घर ग्राम भियाखेड़ी थाना करारिया की है। फरियादिया ने रिपोर्ट लेख कराई थी कि रात 11ः00 बजे हम सभी लोग रात केा खाना खाकर घर में सो गये थे, तभी चारो आरोपीगण मेरे घर के भीतर घुस आये और मेरी पुत्री को जगाने लगे। मैने पूछा क्या हुआ तो आरोपी अंगराज बोला कि मैं तुम्हारी पुत्री से शादी करूॅगा और उसे ले जा रहा हॅू। मैने रोका तो चारो ने मेरे साथ लाठी-डंडो से मारपीट की। मेरे ससुर बुंदेलसिंह जाग गये तो चारो आरोपीगणो ने बुंदेलसिंह को भी लाठी-डंडो से मारा। मेरे बच्चो के साथ भी लाठी-डंडो से आरोपीगणो ने मारपीट की। आरोपीगणो के मारपीट करने से हम सभी लोगो को चोटे आई है। फिर एंबुलेंस से हम सभी लोग विदिषा अस्पताल आये थे। फरियादिया की रिपोर्ट पर चारो आरोपीगणो पर भादवि की धाराओ 294,323,452,506,34, का मामला थाना करारिया में पंजीबद्ध हुआ था। दौराने विवेचना आहत बुंदेल सिंह की चारो आरोपीगणो द्वारा लाठी-डंडो से मारपीट करने के कारण मृत्यु हो गयी थी, फलतः धारा 302 भादवि का इजाफा किया गया था। विवेचना के उपरांत चारो आरोपीगणो के विरूद्ध धारा 147,148,149,450,293,323,325,302 के अधीन अंतिम प्रतिवेदन (चालान) प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्षी एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये थे। प्रकरण के पैरवीकर्ता एडिषनल डीपीओ मनीष कथोरिया के तर्को एवं न्याय दृष्टांतो से सहमत होकर न्यायालय ने चारो आरोपीगणो को आजीवन कारावास से दंडित किया है। तीन आरोपीगण पूर्व से ही जेल में ही है एवं 01 आरोपी को आज जेल पहुॅचाया गया।  

 माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण शेरसिंह, अंगराज महाराजसिंह पुत्र रतन सिंह एवं अंतराम पुत्र खिलान को बुंदेेल की हत्या करने के अपराध में दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302/149 में आजीवन कारावास एवं 1000-1000/-रूपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। शासन की ओर से प्रकरण मेें पैरवी अतिरिक्त जिला अभियेाजन अधिकारी मनीष कथोरिया द्वारा की गई थी एवं मार्गदर्षन जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जे.एस. तोमर का रहा।

नोट- चारो आरोपीगणो को भादवि की धाराओ 148 में 02 वर्ष 323/149, 01 वर्ष, 302/149, आजीवन कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड धारा 450 में 07 वर्ष एवं 500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 


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