पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

खरगोन। अपनी पत्नी की हत्या करने वालेआरोपी को  न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 10,000/- रूपये के अतिरिक्त दण्ड से भी दण्डित किया आरोपी को उसकी पत्नी समय पर खाना नहीं बनाने की बात पर लकड़ी और लात, घूसों से की थी मार मार कर हत्या दिनांक 16.04.21 के रात करीबन 9 बजे मृतिका भागवतीबाई द्वारा कोई काम धंधा नही करने व खाना नही बनाने की बात को लेकर मृतिका भागवतीबाई और पति श्यामलाल के अपने ही घर सामने झगडा करने लगा । श्यामलाल एक जंगली झाड के डंडे से व लात ठुसो से भागवतीबाई को छाती पेट मे, पाव पर मारपीट करने लगा । जिससे भागवतीबाई नीचे कंकराली जमीन पर गिर गई, गिरने के बाद भी श्यामलाल उसके साथ मारपीट करता रहा । घटना का बीच बचाव करने जब आस-पड़ोस के लोग जब श्यामलाल को रोकने गए तब श्यामलाल डंडा लेकर उनके पीछे भी मारने दौडा औऱ बोला कि कोई मेरे व मेरी पत्नि के पास आया व पुलिस को खबर की तो जान से खत्म कर दुंगा। कुछ देर बाद  श्यामलाल  भागवतीबाई को घसिटते हुए घर के अंदर ले गया । अगले दिन सुबह 6 बजे श्यामलाल ने बताया कि मारपीट मे अत्यधिक चोट आने से पत्नि भागवतीबाई की रात मे मृत्यु हो गई है और मैने घर के अंदर खटिया के उपर उसे लेटा दिया । उक्त घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना बलकवाड़ा पर अपराध क्र 135/21 धारा 302,506 भदवि का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । अपराध की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी बलकवाड़ा वरुण तिवारी द्वारा की गई जिसमे उत्कृष्ट विवेचना का उदाहरण देते हुए साक्ष्यों का संकलन किया गया । जिसपर दिनांक 16.11.2021 को माननीय सत्र न्यायालय मंडलेश्वर द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपी श्यामलाल पिता प्रेमलाल बरडे जाति भील निवासी बेसरकुण्ड को धारा 302,506 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10,000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी तत्कालीन थाना प्रभारी बलकवाड़ा वरुण तिवारी एवं पुलिस थाना बलकवाड़ा स्टाफ का विशेष योगदान रहा ।

खरगोन पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्कर के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

खरगोन। शराब परिवहन करते 01 आरोपी गिरफ्तार कुल जप्त अवैध शराब 260 लीटर की अनुमानित  कीमत 98,470/- रुपये खरगोन पुलिस द्वारा शराब माफियाओ पर लगातार निगाह रखते हेतु वरिष्ट अधिकारियों द्वारा इसकी रोकथाम विशेष अभियान चलाने के संबंध मे निर्देशित किया गया है । उक्त अभियान के चलते अवैध हथियार, अवैध शराब एवं अवैध गतिविधियों आदि पर जिला खरगोन मे पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही कर अंकुश लगाया जा रहा है । दिनांक 17.11.2021 को थाना प्रभारी भगवानपुरा निरीक्षक  विश्वेश्वर करील को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, एक बुलेरो क्र. MP09 HE 2688 जो की अवैध शराब भरी हुई है मदनी (ढाबली) गांव के बाहर धुलकोट रोड पर खडी है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम को मुखबिर के बताए स्थान पर रवाना किया गया । पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान मदनी (ढाबली) गांव के बाहर धुलकोट रोड पर जाकर देखा तो एक बुलेरो वाहन खडा था जिसकी पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई । बुलेरो वाहन मे बैठे व्यक्ति से उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम बबलु बताया । बुलेरो वाहन की तलाशी लेते उसमे भारी मात्रा मे अवैध शराब का होना पाया गया । बबलु से वाहन मे रखी शराब के संबंध मे दस्तावेज के बारे मे पूछने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया गया ।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

आरोपी बाबलू के विरुद्ध थाना भगवानपुर मे अपराध क्र  388/21 धारा 34(2) आबकारी का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया ।

धोखाधड़ी कर सात लाख रूपये गबन करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास

खरगोन। जिला अभियोजन कार्यालय खरगोन के उप संचालक अभियोजन एवं पैरवीकर्ता अधिकारी  जे.एस. मुवेल ने बताया कि मोंगरगांव निवासी फरियादी जितेन्द्र  पिता नानकराम बिरला ने पुलिस चौकी बिस्टान पर इस आशय का आवेदन लेख किया कि उसकी ग्राम मोंगरगांव में पवन ट्रेडर्स नाम की खाद बीज एवं कीटनाशक दवाई की दुकान है। उक्त दुकान पर फरियादी ने अपने मामा-ससुर के लडके आरोपी दुर्गाराम पिता चिंताराम उम्र 26 वर्ष निवासी जेठवाय को सेल्समेन की नौकरी पर रखा था। अक्टू्बर 2016 में नवरात्री होने से अभियुक्त अपने गांव जेठवाय गया तथा दशहरे का त्यौौहार होने के पश्चात भी जब वापस लौटकर दुकान नहीं आया तो फरियादी ने आरोपी दुर्गाराम के बारे में उसके रिश्तेदारों एवं आसपास के लोगों से जानकारी ली तो पता चला कि वह भाग गया है तब फरियादी ने नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक शाखा मोंगरगांव जाकर अपने बैंक खाते के संबंध में जानकारी ली तो पता चला कि अभियुक्त ने फरियादी की चेकबुक पर फर्जी हस्ताक्षर करके दिनांक 01.07.2015 से 12.11.2016 के मध्य उसके बैंक खाते से लगभग 07 लाख रूपये निकाल लिये है। फरियादी के उक्त आवेदन पर पुलिस चौकी बिस्टान द्वारा आरोपी दुर्गाराम के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।  न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश  दारासिंह मण्डलोई द्वारा आरोपी दुर्गाराम को  दोषी पाते हुए धारा 420 भादवि में 03 वर्ष  सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड , धारा 467 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 2000/- रू. अर्थदण्ड एवं धारा 468 भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 2000/- रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उप संचालक, अभियोजन  जे.एस. मुवेल द्वारा की गई।

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