अवैध रूप से गांजा रखने वाले को 6 माह का कारावास
विदिशा (सिरोंज)। न्यायालय दिलीप पाटिल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिरोंज द्वारा अवैध रूप से गंाजा रखने वाले आरोपी गोपाल निवासी बामौरीशाला जिला विदिशा को 6 माह का सश्रम कारावास व 1000/-रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27 अप्रेल को लगभग को दीपनाखेड़ा की है। ए.एस.आई थाना दीपनाखेड़ा को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि ग्राम बामौरी का गोपाल अवैध रूप से गांजा का पैकेट सफेद थैले में रखकर हाथ में लेकर बेंचने के लिए बंगला चौराहे से पीपल बामौरी शाला आ रहा है। इसकी तस्दीक की जिसके पास थैले में अवैध गांजा मिला। उसके पास 560 ग्राम गांजे का चूरा निकला जिसे जप्त कर धारा 8/20 एनडीपीएस का मामला होने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अपराध का विचारण उपरांत आरोपी को न्यायालय दिलीप पाटिल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिरोंज जिला विदिशा द्वारा 6 माह का सश्रम कारावास व 1000/-रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण की पैरवी श्री मनीष वर्मा एडीपीओ द्वारा की गई।
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