मारपीट करने वाले आरोपीगण को 1 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना।
रायसेन। मान. न्यायालय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी जिला रायसेन द्वारा मारपीट के आरोपीगण सुदीप पिता गुलाब सिंह रैकवार उम्र 23 वर्ष व्यवसाय मजदूरी व गुलाब सिंह पिता खेत सिंह रैकवार उम्र 45 वर्ष व्यवसाय मजदूरी निवासीगण ग्राम देवरी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी , तह0 सिलवानी जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, घटना दिनांक को फरियादी कमलेश उसके गांव के कमलनारायण आदिवासी के साथ मोटरसाईकिल से अपने ससुराल देवरी जागीर आया था तभी ग्राम देवरी के चौराहे पर सुदीप और गुलाब मिले एवं गाडी साईड मे लगाने के लिए बोला। फरियादी ने बोला जाने दो तो गुलाब सिंह ने मोटरसाईकिल का हैन्डल पकड लिया व सुधीर ने रॉड मार दी जिससे फरियादी को बाएं हाथ में चोट लग गई जिससे उसे फ्रेक्चर हो गया।
फरियादी के थाना सिलवानी में रिपोर्ट करने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अन्य विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
मारपीट करने वाले आरोपीगण को जुर्माना।
रायसेन। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन, द्वारा मारपीट के मामले में निर्णय पारित करते हुए ग्राम सिलवाह थाना सलामतपुर के साबिर खां उर्फ गुड्डू आत्मज बिलाल मोहम्मद उम्र 38 वर्ष को 1000/- रुपए जुर्माना तथा आसिफ मोहम्मद उर्फ शेरा आत्मज शाकिर मोहम्मद उम्र 53 वर्ष, बिलाल मोहम्मद आत्मज शाकिर मोहम्मद उम्र 68 वर्ष और मसीर मोहम्मद उर्फ मकबूल उम्र 53 वर्ष को 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से श्रीमती शारदा शाक्य, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी , जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 17/05/2017 को पीडित नरेंद्र सिंह बघेल ने इस आशय की रिपोर्ट लिखवाई कि, उक्त दिनांक को काम से ग्राम सिलावह गया था। वहां उसे आरोपीगण मिले जिन्होंने उसे कहा कि उसके भाई ने उन्हे बिजली का डग्गा नहीं डालने दिया तथा यह भी कहा कि यदि वह यहां पानी भरने आएगा तो उसको मारेंगे। आरोपीगण उसके साथ गाली गलोंच तथा मारपीट करने लगे। पीडित डर के मारे अपने गांव वापस आ गया। शाम करीब 7 बजे वह जब अपने घर के सामने बैठा था तब आरोपीगण वहां आए एवं उसके कंधे पर मारा जिससे उसे काफी चोट आई। वह चिल्लाया तो लोग बीच बचाव करने आए। जाते-जाते आरोपीगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी।
थाना कोतवाली में फरियादी द्वारा रिपोर्ट कराए जाने पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा अन्य अनुसंधान पश्चात यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
Comments
Post a Comment