चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 1 वर्ष का सश्रम कारावास
विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री निषा रघुवंषी जेएमएफसी द्वारा आरोपी अमृत उर्फ अमरीत पुत्र चैनसिंह सरदार उम्र-22 वर्ष निवासी-पी.एच.ई आफिस के सामने करैयाखेड़ा रोड जिला विदिषा को धारा 457 भादवि में 01 वर्ष का कारावास एवं 200/-रूपये तथा भादवि की धारा 380 के तहत 06 माह का सश्रम कारावास व 100/-रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री साकेत गेायल, द्वारा की गई।
सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी श्री साकेत गोयल ने घटना के संबंध में बताया कि, फरियादी दिनांक 11.03.2021 को करीबन दोपहर 02ः00 बजे अपनी पत्नि व अपने लड़के के साथ सागर साले के लड़के के मुंडन के प्रोगा्रम में शामिल होने घर में ताला लगाकर गये थे। जब फरियादी दूसरे दिन दिनांक 12.03.2021 को सुबह 11 बजे लौटकर आया तब देखा कि जो ताला फरियादी बाहर लगाकर गया था उस ताले के स्थान पर अंदर का ताला लगा था। फरियादी ने छोटे वाले गेट से झांक कर देखा तो अंदर दो ताले टूटे पड़े थे। अंदर जाकर देखा तो घर के हॉल में लगी एल.ई.डी कॉ्रउन कंपनी की 50 इंच की टी.वी और रूम के कवर्ड में रखी 10 रूपये की गड्डी (1000/-रूपये) नहीं मिले कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया था। उक्त घटना की शिकायत पर संबंधित थाना देहात विदिशा द्वारा अपराध क्रमांक 0182/2021 पर पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया था।
लोक सेवक के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने सुनाया 1 वर्ष का सश्रम कारावास
विदिशा। माननीय न्यायालय श्री अभिजीत सिंह जेएमएफसी द्वारा आरोपीगण शफीक कुरैषी पुत्र अहमद हुसैन उम्र-42 वर्ष, रफीक कुरैषी पुत्र अहमद हुसैन उम्र-45 वर्ष निवासीगण ग्राम हैदरगण जिला विदिषा को धारा 332 भादवि में 1-1 वर्ष का कारावास एवं 500/- 500/- रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुश्री किरण कापसे द्वारा की गई।
सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी सुश्री किरण कापसे ने घटना के संबंध में बताया कि, घटना दिनांक 28.07.2016 को फरियादी षिवम हैदरगढ़ में गस्ती के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को वे समंस तामील व रोड इंतजाम में कस्वा हैदरगढ़ में रवाना हुए। गस्त के दौरान फरियादी ने चौराहे पर देखा कि आरोपी रफीक खां अपनी मोटर साइ्रकिल को बीच रोड पर खड़ी करके मोटर साईकिल पर लेटा हुआ था। फरियादी षिवम ने आरोपी से मोटर साईकिल किनारे पर करने के लिए कहा तो आरोपी रफीक खां ने बोला कि वह कौन होता है उसे हटाने वाला और फरियादी को धक्का देता हुआ चला गया। कुछ समय पष्चात रात 08ः30 बजे आरोपीगण शफीक कुरैषी व रफीक कुरैषी चौराहे पर आये और फरियादी के साथ मारपीट की। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना हैदरगढ़ में लेखबद्ध कराई थी। जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर प्ररकण विवेचना में लिया गया था।
अनुसूचित जाति की बालिका के साथ बार-बार गलत काम करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास का कठोर कारावास
विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विदिशा द्वारा आरोपी संतोष नामदेव उर्फ देवा पुत्र मुन्नालाल नामदेव को भादवि की धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 5000/-रूपये का अर्थदंड एवं 366 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास, 2000/-रूपये का अर्थदंड, 3(2)(व्ही-ए) एस.सी/एस.टी एक्ट में 7 वर्ष व 3(2)(5) एस.सी/एस.सी एक्ट में आजीवन कारावास व 5000/-रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 12.03.2016 को सुबह करीब 6 बजे जब फरियादी सोकर जागी तो उसने देखा कि उसकी लडकी (पीडिता) घर पर नहीं थी। उसने आस पडोस में पता किया लेकिन पीडिता का कोई पता नही ंचला। आरेापी संतोष नामदेव का फरियादिया के घर पूर्व से आना-जाना था। फरियादिया ने आरोपी के बारे में भी पता किया वह भी घर पर नहीं था। फरियादी को यह यह विष्वास था कि पीड़िता को आरोपी संतोष नामदेव बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। फरियादिया की मां ने घटना की रिपोर्ट थाने कोतवाली में की थी। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपी संतोष नामदेव उर्फ देवा पुत्र मुन्नालाल नामदेव को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास का कठोर कारावास से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लेाक अभियेाजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई।
डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं
1500/- 1500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विदिषा। माननीय न्यायालय श्रीमान राहुल निरंकारी न्यायिक मजिस्टे्ट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा जिला विदिषा द्वारा डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीगण प्राणसिंह उम्रः-41 वर्ष, जसबंत सिंह उम्रः-32 वर्ष, इमरत सिंह उम्रः-30 वर्ष निवासीगणः-ग्राम मूड़रा पीताम्बरा गंजबासौदा, जिला-विदिषा (म.प्र), को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500/- 1500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है घटना दिनांक 16.06.2014 को लगभग समय 05 बजे ग्राम मुड़रा पीताम्बरा गंजबासौदा, जिला विदिषा में जब अभियुक्त प्राणसिंह फरियादी के घर के दरवाजे के सामने आया तब फरियादी द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी प्राणसिंह ने फरियादी के लडके की शादी तुडवाई है तब आरोपी प्राणसिंह द्वारा फरियादी को की गंदी-गंदी गाली देते हुए कहा गया कि उसका नाम झूठा क्यों ले रहा है। तभी आरोपी जंसबत तथा इमरत हाथ में डण्डा लिए आए और डण्डे से फरियादी के साथ मारपीट करने लगे। फरियादी की पत्नी ने बीचबचाव किया तो अभियुक्त जसबंत तथा इमरत सिंह ने उसे बाये पैर, कमर एवं बाये हाथ में लठ मारा। हल्ला सुनकर फरियादी का लड़का वहां आया तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। उक्त आधार पर थाना नटेरन, अपराध क्रमांक 481/13 में प्रथम सूचना रिपोर्ट की गई।
न्यायालय में विचारण उपरांत आरोपीगण को निर्णय दिनांक 17.11.2021 माननीय न्यायालय श्रीमान राहुल निरंकारी न्यायिक मजिस्टे्ट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा जिला विदिषा के द्वारा दोषसिंद्ध पाये जाने पर आरोपीगण प्राण सिंह, जसबंत सिंह व इमरत सिंह को धाराः-323/34 भादवि में 500/- रूपये अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा तथा धारा 325/34 भा.द.वि में 1000/- रूपये एवं एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण की पैरवी श्री गोंविद दास आर्य एडीपीओ गंजबासौदा के द्वारा की गयी।
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