महिला पर जानलेवा हमला करने आरोपी को हुआ 06 वर्ष का सश्रम कारावास
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय- श्रीमती अब्दुल्ला एहमद सोलहवें अपर सत्र न्यायाधीश, जिला इंदौर के न्यायालय में थाना बाणगंगा के अपराध क्र. 443/2018, सत्र प्रकरण क्रमांक 294/2018, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी राजू पिता रायसिंह उम्र 32 वर्ष निवासी – ग्राम नेपानगर, जिला बुराहनपुर (म0प्र0) को दोषी पाते हुए धारा 307 भा.द.सं. में 06 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 460 भा.द.सं. में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 354डी में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक सुश्री करूणा आशापुरे द्वारा की गई ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.05.2017 को अरबिन्दो अस्पताल से सूचना मिली कि कबूला बाई घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है उक्त सूचना पर से अस्पताल पहुंचकर कबूला बाई से पूछताछ की । उसने बताया गया कि मैं अपने पति के साथ ग्राम सुखलिया संतोष यादव के मकान में किराये से रहती हॅू तथा अपोलो ग्लोबल सेक्टर सांवेर इंदौर में काम करती हॅू । करीब 8-10 दिन पहले राजा उर्फ राजू मुझे मिला और बोला कि तुमसे मुझे बात करनी है मैने उसे मना कर दिया था । उक्त बात मैने अपने पति को बताई उसने राजू को डांटा और मुझे भी काम पर जाने से मना कर दिया । आज जब मैं घर पर थी तो राजू आया और मुझसे बोला कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो तो मैंने उसे बात करने से मना कर दिया । उसने जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर छाती पर बायें तरफ पसली पर पीठ में और कलाई में चाकू मार दिया जिससे खून निकलने लगा तो मैं चिल्लाई तो वो वहॉ से भाग गया । घटना आसपास वालों ने देखी फिर मैंने पति को फोन कर बुलाया और वह मुझे अरबिन्दो अस्पताल र्इलाज हेतु लेकर आये । उक्त सूचना पर से धारा 307, 450 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।
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