चने की चोरी करने वालेे आरोपीगण को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1500/- 1500/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

विदिशा (गंजबासौदा)। माननीय न्यायालय श्रीमती सपना शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा द्वारा चने के बोरे चोरी करने वाले आरोपीगण राजू उम्र-40 वर्ष, सीताराम उम्र-33 वर्ष, मुकेश उम्र- 42 वर्ष निवासीगण- गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1500/- 1500/- रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। 

 अभियोजन की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है, घटना दिनांक 09.07.2013 से दिनांक 10.07.2013 को समय 20ः00 बजे से सुबह 06 बजे तक फरियादी मनोज के गोदाम मैदा मिल के पास की है, जिसे वह गल्ला रखने के लिये उपयोग करता है गोदाम में करीब 450 बोरा चना रखे हुए थे, घटना के पश्चात् जब यह सुबह गोदाम पर पहुंचा तो देखा कि शटर के ताले टूटे हुए थे तथा चैक करने पर करीब 45-50 बोरा कम दिखे, कोई अज्ञात चोर गोदाम का ताला तोड़कर चना के बोरे चोरी कर ले गया था चोरी गए चने की कीमत 1,50,000/- रूपये है फरियादी द्वारा आरक्षी केन्द्र सिटी बासौदा में एक लिखित आवेदन पेश किया था, जिसके आधार पर आरक्षी केन्द्र शहर बासौदा में अपराध क्रमांक 440/13 अंतर्गत धारा 457,380 भादवि अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। 

 न्यायालय में विचारण उपरांत आरोपीगण को निर्णय दिनांक 26.11.2021 माननीय न्यायालय श्रीमती सपना शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा के द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर आरोपीगण राजू, सीताराम, मुकेश को धारा 457 भादवि में 300/- 300/- रूपये का अर्थदण्ड एवं 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 380 भादवि में 200/- 200/- रूपये का अर्थदण्ड एवं 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण की पैरवी श्री गोविंद दास आर्य एडीपीओ गंजबासौदा के द्वारा की गयी। 

          

          

                                                                               


                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

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