छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 01 वर्ष का कारावास
विदिशा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सोनल गुप्ता के न्यायालय ने आरोपी राकेश अहिरवार पुत्र जालम अहिरवार उम्र-24 वर्ष निवासी चक्क रघुनाथपुर जिला विदिशा को धारा 354 भादवि में एक वर्ष कारावास व एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री गार्गी झा द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी सुश्री गार्गी झा ने घटना के संबंध में बताया कि अभियोक्त्री दिनांक 08.08.2014 को शाम के सात बजे खेत की तरफ शौच हेतु जा रही थी तभी वहां अभियुक्त आ गया तथा उसका पीछा करने लगा जब अभियोक्त्री ने अभियुक्त से उसका पीछा करने का कारण पूछा तब अभियुक्त ने उससे कहा कि उसे उससे बात करनी है। जब अभियोक्त्री ने अभियुक्त को बात करने से मना किया तो अभियुक्त ने पीछे से आकर उसका हाथ बुरी नियत से पकड़कर खींच लिया तथा रोड पर पटक दिया। घटनास्थल पर उपस्थित अभियोक्त्री की देवरानी जब अभियुक्त से कहा कि वह क्या कर रहा है तब अभियुक्त राकेश अहिरवार अभियोक्त्री का हाथ छुड़ाकर भाग गया, जिसके पश्चात अभियोक्त्री ने घर जाकर पूरी बात अपने ससुर को बतायी। घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने आरक्षी केन्द्र गुलाबगंज में अपराध क्रमांक 133/14 पर लेखबद्ध कराई।
प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री गार्गी झा ने मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी राकेश अहिरवार को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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