न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी आवेदन निरस्त किया गया
विदिशा। माननीय न्यायालय श्री राकेष सनोडिया जेएमएफसी विदिषा द्वारा थाना ग्यारसपुर के पी.ओ.आर क्रमांक 107/62 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52, 26(1)(क), 41 एवं म0प्र0 वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 5, 15, 16 में जप्त की गई 01 मोटरसाइकल के सुपुर्दगी के लिए आरोपी इंसाफ खां के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सुपुर्दगी आवेदन लाया गया था।
उक्त सुपुर्दगी आवेदन पर सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जप्त शुदा मोटरसाईकिल के संबंध में राजसात की कार्यवाही विचाराधीन है अतः उक्त सुपुर्दगी आवेदन को निरस्त किया जाए। न्यायालय द्वारा उनके तर्क से सहमत होते हुए सुपुर्दगी आवेदन को निरस्त किया गया।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2021 को मुखबिर की सूचना के आधार पर श्रीमान वन परिक्षेत्र अधिकारी ग्यारसपुर के निर्देषन एवं हमराह में वी.गा. गुलौठा दीवान सिंह किरार, श्री संजय मीना वी.गा. कोलुआ जोतपुर, श्री शोभाराम विष्वकर्मा वी.गा. मानौरा, अनज शर्मा वी.गा. गंभीरिया, संगीता अहिरवार वी.गा. ओलिंजा, श्री भरत मिश्रा वी.गा. चोपड़ा एवं अन्य सहायक स्टाफ के साथ मुखबिर की सूचना पर बताए स्थान पर पहुंचे वहां पर देखा घटनास्थल पर छह आरोपी गढ़ एक पिक अप दो मोटरसाइकिल खड़ी है घेरा बनाकर पास जाकर देखा खे लकड़ी पिकअप में भरी थी घटनास्थल से एक पिक अप दो मोटरसाइकिल बरामद हुई एक मोटरसाइकिल के संबंध में इंसाफ खा पुत्र असफाक खां द्वारा सुपुर्दगी आवेदन न्यायालय में पेश किया गया परिस्थितियों को देखते हुए मोटरसाइकल को सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती ज्योति गोयल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई।
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