शांति भंग करने वाले दो व्यक्तियों पर रासुका की कार्यवाही

खरगोन। शहर सहित बेड़िया थाना क्षेत्र में शांति भंग करने वाले व आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले दो व्यक्तियों पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती अनुग्रहा पी. ने राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के अंतर्गत कार्यवाही की है। वर्ष 2016 से आपराधिक गतिविधियाँ फैलाकर भय का माहौल बनाने वाले कुम्हारवाड़ा मोहन टॉकीज के समीर उल्ला पिता नसरूल्ला को रासुका अधिनियम-1990 की धारा-3 (1) (क) के तहत अगले माह तक हर सोमवार को थाने में जाकर उपस्थिति देनी होगी। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने पुलिस अधीक्षक खरगोन के प्रतिवेदन के आधार पर समीर उल्ला पर पाबंदी लगाने (बाउण्ड ओवर) की कार्यवाही की है। समीर उल्ला पर साम्प्रदायिक अपराध हत्या के प्रयास, अपहरण करना और शरीर संबंधी तथा मारपीट करने के कुल 08 प्रकरण पंजीबद्ध है।

एक अन्य प्रकरण में कलेक्टर ने रावेरखेड़ी के आत्माराम तुकाराम पटेल पर रासुका के तहत जिला बदर की कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के आधार पर आत्माराम को खरगोन जिले की राजस्व सीमा से लगे जिले धार, इंदौर, बड़वानी, देवास, खण्डवा और बुरहानपुर की सीमाओं से 6 माह के लिए जिला बदर किया है। आत्माराम पर आम जनता से मारपीट, गाली-गलोज, जान से मारने की धमकी एवं शासकीय कार्य में बांधा उत्पन्न करने जैसे कुल 10 अपराध पंजीबद्ध है।

चार फरार आरोपियों पर 20 हजार रूपये का ईनाम घोषित

खरगोन। खरगोन पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ चौधरी ने चार फरार आरोपियों पर 20 हजार रूपए का ईनाम घोषित किया है। थाना कसरावद में अपराध क्रमांक 118/2020, 449/2020, 586/2020,439/21, एवं 443/21 की धारा 379 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध है। गिरफ्तार 27 वर्षीय आरोपी दिलीप पिता सरदार बामनिया ग्राम अखाड़ा थाना बाग जिला धार से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ में भोलु पिता लक्ष्मण निवासी ढेलवानी बाग जिला धार, पानसिंग पिता लक्ष्मण भील, सुनिल पिता चमारिया, गणपत पिता दितिया निवासी रंजीतगढ़ थाना बोरी जिला अलिराजपुर के साथ वाहनों की चौरी करना बताया गया। इन चार आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक श्री चौधरी ने 5-5 हजार रूपये ईनाम घोषित किया गया है। इन आरोपियों को बंदी बनाने या धरपकड़ करने में पुलिस की मदद करने वाले व्यक्ति को घोषित ईनाम प्रदान किया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

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