मारपीट करने वाले आरेापीगण को न्यायालय ने न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने

विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान् पंकज बूटानी जेएमएफसी की न्यायालय द्वारा आरोपी राकेष साहू उम्र-28 वर्ष निवासी ग्राम सिंधी कॉलोनी विदिशा को भादवि की धारा 323 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने से दंडित किया। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी सुश्री सपना दुबे द्वारा की गई।

घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 11.08.2013 को शाम 06ः30 बजे फरियादी रणवीर मीणा व उसकी मौसी का लड़का बृजेष मीणा मोटरसाईकिल से दुर्गानगर से पानबाग जा रहे थे। जैसे ही शंकर जी के मंदिर के पास पानबाग पहुंचे तो उनकी मोटरसाईकिल से कीचड़ उछलकर सडक किनारे बैठे राकेष साहू और उसके दोस्त के ऊपर पड़ गया जिस पर से राकेष साहू व उसके दोस्त ने फरियादी को मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी। राकेष साहू ने अपने हांथ में लिए रॉड से फरियादी के साथ मारपीट की जिससे उसे चोटें आई थी व खून निकलने लगा था। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली की थी। रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपी राकेष साहू को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री सपना दुबे द्वारा की गई।

जमानत तस्दीक के पूर्व ही न्याययिक अभिरक्षा से भागने वाले आरोपीगण को न्यायालय उठने तक की सजा

विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान् अभिजीत सिंह जेएमएफसी विदिषा की न्यायालय द्वारा आरोपीगण पप्पन उर्फ संतोष सिंधी उम्र-38 वर्ष एवं रोहित उर्फ पंडा शर्मा उम्र- 29 वर्ष निवासीगण आर.एम.पी नगर फेस-1 विदिशा को भादवि की धारा 224 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रूपये जुर्माने से दंडित किया। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी सुश्री किरण कापसे द्वारा की गई।

घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विदिषा के आपराधिक प्ररकण क्रमांक 3483/2015 में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र कोतवाली द्वारा अपराध क्रमांक 825/2015 के अंतर्गत अभियेागपत्र प्रस्तुत किया गया था एवं उसके अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया गया था। प्रकरण में अभियुक्तगण जमानत तस्दीकी के पूर्व ही न्यायालय की न्यायिक अभिरक्षा से भाग निकले। घटना के अनुक्रम में माननीय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विदिषा द्वारा एक ज्ञापन दिनांक 16.12.2015 जारी कर थाना सिविल लाईन के प्रभारी को अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मामला पंजीबद्ध किये जाने के निर्देष दिए गए थे, जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 602/2015 के तहत मामला पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं अन्वेषण किया गया एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये गए। माननीय न्यायालय  द्वारा आरोपीगण को प्रकरण में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रूपये केे दण्ड से दण्डित किया गया। 


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