डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 2000/-2000/- रूपये अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
विदिषा (गंजबासौदा)। माननीय न्यायालय श्रीमती सपना शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा जिला विदिषा द्वारा डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीगण कुपाराम उम्र 30 वर्ष, गैंदालाल उम्र-37 वर्ष, निहाल उम्र-60 वर्ष, निवासी-गा्रम सनाई रामपुर आरक्षी केन्द्र देहात बासौदा जिला विदिषा को 2000/-2000/- रूपये अथदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
अभियोजन घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 17.06.2016 को लगभग समय शाम 05 बजे गा्रम सनाई की है फरियादिया घर के सामने भैंस के लिये सांधी बना रही थी, तभी उसके गांव के कुपाराम की बकरियां निकली, तो बकरियों को हाथ से भगाया तभी अभियुक्त कुपाराम डण्डा लेकर आया तथा गाली देकर उससे बोला कि बकरियों को क्येां मारा, तब उसने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त कुपाराम ने डण्डे से मारपीट की जिससे उसके दोनों हाथों की कलाई के ऊपर व सिर में चोटें आई, चिल्लाने पर उसकी लड़की आई, तो अभियुक्त गैंदालाल व निहाल दोनों भी आ गए और ने उसकी लड़की को लात मारी जो बांयी पसली पर लगी तथा अभियुक्त गैंदालाल ने डण्डे से मारा। लड़की ने बताया कि उसके बांए हाथ की अंगुली में चोट होकर खून निकला। उसके बाद उसकी सास आ गई तथा प्रेमसिंह व रामकुष्ण ने बीच बचाव किया था। अभियुक्तगण जाते समय बोले अब अगर बकरियों को आते-जाते छेड़ा तो जान से खत्म कर देंगे। घटना के पष्चात फरियादिया द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र देहात बासौदा पहुंच कर अपराध क्रमांक 198/16 धारा 323, 294, 506 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई।
न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपीगण को निर्णय दिनांक 04.10.2021 माननीय न्यायालय श्रीमती सपना शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा जिला विदिषा के द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर आरोपीगण कुपाराम, गैदालाला और निहाल सिंह पाल को धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत 100/-100/- रूपये, धारा 325/34 भादवि के अंतर्गत 2000/-2000/- रूपये अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण की पैरवी श्री गोविन्द्र दास आर्य एडीपीओ गंजबासौदा के द्वारा की गयी।
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