सागौन की लकड़ी का अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण को 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 3000/- 3000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

विदिशा (गंजबासौदा)। माननीय न्यायालय श्रीमान राकेष कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्टे्ट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा जिला विदिषा द्वारा सागौन की लकड़ी का अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण राजेष यादव उम्रः-33 वर्ष, अमरसिंह उम्रः-72 वर्ष, निवासीगणः-ग्राम मुसकरा, तीरथबर्री थाना-शमषाबाद, जिला-विदिषा (म.प्र), को 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 3000/- 3000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

अभियोजन की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है घटना दिनांक 17.04.2013 को लगभग समय रात्रि 11ः30 बजे उड़न दस्ता दल सामान्य वन मण्डल विदिषा के प्रभात इस्माईल जौन, प.स सूकर कृष्ण मोहन शर्मा एवं शमषाबाद वनपरिक्षेत्र के हमराह स्टाफ ने रात्रि गष्त करते समय मुखबीर की सूचना अनुसार ग्राम मुसकरा से शमषाबाद जाने वाले पक्के डामर मार्ग पर स्कूल के पास से जंगल की तरफ जाने वाले कच्चे मार्ग की नाकेबंदी कर वाहन को दूर सील में छिपाकर, जंगल की तरफ से आने वाली बैलगाड़ी का इंतजार करने लगे। कुछ ही समय बाद बैलगाड़ी के आने की आवाज आने लगी। जैसे ही बैलगाड़ी नाकेबंदी किये हुए स्टाफ के बीच में आयी एकदम चारों तरफ से स्टाफ ने बैलगाड़ी पर सवार एवं पैदल चल रहे व्यक्ति पर स्टाफ ने दबिष देकर पकड़ लिया। उड़न दस्ता प्रभारी ने तुरंत वाहन चालक जल्दी वाहन लेकर मौके पर आने का आदेष दिया। पकडे़ गये आरोपियों को गष्ती दल वाहन आने पर उसमें बैठा दिया एवं बैटरी की रोषनी में बैलगाड़ी को देखा, जिसमें दो सफेद कलर के बैल जुडे़ थे एवं बैलों से जुड़ी गाड़ी में सागौन की चरपट एवं गोल गीली लकड़ी रखी है जिसे मौके पर नाप कर सूची तैयार की जिसमें 8 नग चरपट एवं 4 नग गोला, घनमीटर 0.344 है, जिसके वैध दस्तावेज आरोपीगण से मांगे तब आरोपियों ने बताया कि, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। आरोपीगण ने बताया कि वे सागौन की लकड़ी कोलुआ शासकीय जंगल से काटकर लाये है। मौके पर पंचनामा लिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 124/29, दिनांक 17.04.13 जारी किया गया जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)क एवं वनोपज व्यापार विनियम अधिनियम 1969 की धारा 5 (1) एवं 16 के अंतर्गत अपराध पाये जाने से अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रकरण को पंजीबद्ध किया गया। 

न्यायालय में विचारण उपरांत आरोपीगण को निर्णय दिनांक 09.10.2021 माननीय न्यायालय श्रीमान राकेष कुमार शर्मा शर्मा न्यायिक मजिस्टे्ट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा जिला विदिषा के द्वारा दोषसिंद्ध पाये जाने पर आरोपीगण अमरसिंह यादव व राजेष यादव को वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)(क) के अंतर्गत 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 2000/- 2000/- रूपये अर्थदण्ड दण्डित किया गया एवं मध्यप्रदेष वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियमन 1969 की धारा 5(1) सहपठित धारा 16 के अंतर्गत आरोपीगण को 06-06 माह के सश्रम कारावास एवं 3000/- 3000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण की पैरवी श्री गोंविद दास आर्य एडीपीओ गंजबासौदा के द्वारा की गयी।


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