मारपीट करने वाले आरेापीगण को न्यायालय ने सुनाया 01-01 वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं 500-500 रूपये जुर्माना
विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान् पंकज बूटानी जेएमएफसी की न्यायालय द्वारा आरोपीगण मतीन खां उम्र-43 वर्ष, हासिब खां उम्र-38 वर्ष निवासीगण ग्राम शेरपुरा जिला विदिषा को भादवि की धारा 325 में 01-01 वर्ष के कठोर कारावास व 500-500 रूपये जुर्माने से दंडित किया। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी सुश्री सपना दुबे द्वारा की गई।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 19.12.2012 को फरियादी दोपहर करीब 12 बजे जब अपना खेत देखने गया तो उसके खेत में पानी भरा हुआ था। आरोपीगण ने फरियादी से बोला कि पानी मत निकालना और आरोपीगण फरियादी से चैंट गये आरोपी मतीन खां ने कुल्हाड़ी से फरियादी की पीठ पर मारा व हासिब खां ने डंडे से फरियादी की जांघ पर मारा जिससे फरियादी को चोटें आयीं थी। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना करारिया में लेखबद्ध करायी गयी थी। पुलिसि के द्वारा फरियादी का मेडीकल परीक्षण कराये जाने पर फरियादी को फैक्चर आये थे। आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी थी। विवेचना उपरांत अभियोगपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया गया था।
माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपीगण मतीन खां एवं हासिब खां को धारा 325 में दोषसिद्ध पाते हुए 01-01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 500-500 रूपये जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री सपना दुबे द्वारा की गई।
अवयस्क बालिका के साथ शादी का झांसा देकर बार-बार गलत काम करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 10 वर्ष का कठोर कारावास
विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विदिशा द्वारा आरोपी वीरेन्द्र सिंह उर्फ रोषन राजपूत पुत्र मुलायमसिंह राजपूत को भादवि की धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 5000/-रूपये का अर्थदंड एवं 366 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास, 2000/-रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादिया/पीड़िता 11 वी कक्षा में पढ़ती थी। रिपोर्ट लिखाने के छः माह पूर्व वह अपनी मां के साथ मजदूरी से सोयाबीन काटने मुलायम सिंह राजपूत के खेत में बुखारा गयी थी। वहां मुलायम सिंह का लड़का आरोपी वीरेन्द्र भी ख्ेात पर आता था। दिनांक 05.01.2015 को सुबह करीबन 10 बजे वह स्कूल जा रही थी तो कुरवाई में वीरेन्द्र उसे मोटरसाईकल से मिला और बहलाफुसलाकर भौरासा देवी मंदिर ले गया था, मंदिर के बाद पठार पर ले गया था तथा बहलाफुसलाकर उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता ने यह बात अपनी मम्मी को बताने का कहा तो आरोपी ने डरा धमकाकर उसे यह बात बताने से मना कर दिया था। दिनांक 29.03.2015 को आरोपी ने उसे मोबाईल पर फोन लगाकर बोला था कि मैं तुझसे शादी करूंगा व शादी के बाद हम दोनों इंदौर में जाकर रहेंगे। जब पीड़िता आरोपी से मिलने पहुंची तो आरोपी के द्वारा फिर से पीड़िता के साथ गलता काम किया गया। पीड़िता ने उक्त घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र थाना कुरवाई जिला विदिषा में लेखबद्ध की गयी। रिपोर्ट के आधार पर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लेाक अभियेाजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई।
डेड़ साल की बच्ची के साथ मारपीट करने वाली आरोपिया को न्यायालय ने सुनाया 3 वर्ष का कठोर कारावास
विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विदिशा द्वारा आरोपिया उषाबाई चिढ़ार पत्नी राजेन्द्र चिढ़ार को भादवि की धारा 324 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास, 2000/-रूपये का अर्थदंड, धारा 325 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास, 2000/-रूपये का अर्थदंड तथा किषोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75 के अंतर्गत 03 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास एवं 2000/-रूपये के अर्थदंड से सजा सुनाई। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि महिला एवं बाल विकास संरक्षण अधिकारी श्री अनुज जैन को दिनांक 24.07.2019 को शाम को 6ः40 बजे चाईल्ड लाईन विदिषा नगर समन्वयक श्री अनिल धाकड़ के मोबाईल से फोन आया और बताया कि कि मेन रोड करैयाखेड़ा में आरोपिया उषा बाई चिढ़ार एक डेढ़ साल की बच्ची के साथ पिछले सात-आठ दिन से मारपीट कर रही है। रैस्क्यू टीम द्वारा जिसमें वह स्वयं तथा चाईल्ड लाईन के अनिल धाकड़, बृजेष, अभिनाष, साक्षी एवं निर्भया द्वारा उषा चिढ़ार के घर पर रेड किया तेा घर के बगल में एक बच्ची पीड़िता जिसकी उम्र डेढ़ वर्ष की थी मिली थी। पीड़िता के चेहरे व दांहिनी आंख, दोनों हाथ, दोनों पैर पर नाखून के निषान व चोटें के निषान थे। पीड़िता को जिला अस्पताल विदिषा ईलाज हेतु लाये थे। फरियादी अनुज जैन द्वारा घटना की सूचना थाना सिविल लाईन विदिषा में की थी। रिपोर्ट के आधार पर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के अनुक्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियोगपत्र सहित न्यायालय के समक्ष पेष किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लेाक अभियेाजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई।
छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 5 वर्ष का कठोर कारावास
विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विदिशा द्वारा आरोपी करन जाटव पुत्र देवीराम जाटव उम्र 45-वर्ष, निवासी-टीलाखेड़ी कॉलोनी, जिला विदिषा को भादवि की धारा 354 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास, 2000/-रूपये का अर्थदंड पॉक्सो एक्ट की धारा 9(के) सहपठित धारा 10 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/-रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। उक्त मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जे.एस. तोमर एवं विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 17.008.2020 को पीड़िता की माता अपनी रिष्तेदारी से वापिस अपने घर आयी थी तो पीड़िता ने उसे बताया था कि वह कल दोपहर को जब मंदिर पर खेलने गयी थी तो वहां आरोपी करन जाटव उर्फ पगला आया था और पीड़िता के साथ अष्लील हरकत की और उसने पीड़िता से कहा था तू यहां क्या कर रही है चल अपने झोरे के पास चलते है वह डर कर चिल्लाई थी तो मौके पर पीड़िता का भतीजा आ गया था और उसने भी आरोपी करन को पीड़िता के साथ अष्लील हरकत करते हुए देखा था। पीड़िता के भतीजे ने यह बात अपनी माता (पीड़िता की भाभी) को बतायी तो पीड़िता की भाभी मौके पर गयी थी तो उन्हें देखकर आरोपी करन भाग गया था। जब पीड़िता की माता घर वापिस आयी थी तो पीड़िता व उसकी भाभी ने घटना की सारी जानकारी पीड़िता की मां को बतायी। पीड़िता की मां आरोपी करन के घर गयी थी और उससे पूछा था कि तुमने ऐसा क्यों किया तो आरोपी ने कहा था कि ऐसा ही करूंगा। तुमसे जो बन सके वह कर लो। आरेापी करन ने अभियोक्त्री की माता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता की माता ने घटना की रिपोर्ट थाना सिविल लाईन विदिषा में की थी। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जे.एस. तोमर एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लेाक अभियेाजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई।
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