अवयस्क बालिका को गलत काम करवाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो विदिशा द्वारा आरोपी राघवेन्द्र पुत्र काशीराम मैना, उम्र-36 वर्ष निवासी गा्रम सेनपा तहसील राहतगढ़ जिला सागर (म0प्र0) को भादवि की धारा 366ए, 370, 370ए, 376ए बी, 376 (2)(जे), 506 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 एवं एस.सी/एस.टी अधिनियम की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(1), धारा 3(2)(व्ही) तथा बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 75 के आरोप मेें जमानत निरस्त की गई। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया गया।

 घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरेापी राघवेन्द्र अभियोक्त्री के माता-पिता के साथ मिलकर अभियोक्त्री की मारपीट कर उसे अन्य लोगों के साथ गलत संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। करीब एक साल से आरोपी राघवेन्द्र एवं अभियोक्त्री के माता-पिता अन्य लोगों से रूपयों में अभियोक्त्री के साथ गलत काम करवा रहे थे। तथा विरोध करने पर तीनों लेाग अभियोक्त्री की मारपीट करते थे और उसे जान से मारने की धमकी देते थे। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना त्योंदा में लेखबद्ध कराई गई थी। रिपोेर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा आरोपी राघवेन्द्र मैना की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया।                

Comments