मारपीट करने वाले आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास
खरगोन। जिला लोक अभियोजन कार्यालय खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 03.06.2014 को रेहगांव निवासी फरियादी बबलू आरोपी चितरू मानकर से अपने उधार दिये रूपये मांगने गया जिससे गुस्सा होकर रेहगाव निवासी आरोपी चितरू व कालू उर्फ प्रकाश फरियादी के साथ गाली-गलौच करने लगे और हाथ मुक्कों एवं लकडी से मारपीट की जिससे फरियादी बबलू के नाक का नौजल बौन फ्रेक्चर हो गया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने पुलिस थाना गोगावां पर लेख कराई। पुलिस थाना गोगावां द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय भीकनगांव में प्रस्तुत किया जहां जेएमएफसी न्याायालय भीकनगांव श्रीमती ज्योगत्सना आर्य ने दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास व 500-500 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी भीकनगांव श्री सतिश सोलंकी द्वारा की गई।
Comments
Post a Comment