गेहूं का कट्टा चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 06 माह का कारावास

विदिशा। माननीय न्यायालय श्री पंकज बूटानी जेएमएससी द्वारा आरोपी मुकेष अहिरवार पुत्र घासीराम अहिरवार उम्र-30 वर्ष निवासी-सुभाष नगर सागर पुलिया जिला विदिषा को धारा 379 भादवि 06 माह का कारावास एवं 500/-रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 

सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी सुश्री किरण काॅपसे ने घटना के संबंध में बताया कि, फरियादी ने दिनांक 03.07.2012 को थाना सिविल लाईन विदिषा में उपस्थित होकर इस आषय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह कृषि उपज मंडी विदिषा में सचिव के पद पर कार्यरत है। घटना दिनांक को नवीन मंडी प्रांगण मिर्जापुर समर्थन मूल्य के गेहूं परिवहन किया जा  रहा था कि ट्रक क्र0 डच्.09.ज्ञक्.9905 में 320 बोरी भरकर महावीर कांटा तोल कराने भेजी जा रही थी कि माता मंदिर के पास ट्रक लाईन में लगे थे, तभी एक लड़का ट्रक पर पीछे से चढ़ कर एक प्लास्टिक की गेहूं की 50 किलो की कट्टी उतारकर चेारी कर ले जा रहा था, कि खबर मिलने पर वह अन्य लोग गये लड़के को मट्टी ले जाते समय रंगे हाथों पकड़ा उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मुकेष पुत्र घासीराम अहिरवार उम्र-21 वर्ष निवासी सुभाषनगर बताया। उक्त घटना की शिकायत पर संबंधित थाना सिविल लाईन विदिशा द्वारा अपराध क्रमांक 355/2012 पर पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया। 

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 06 माह के कारावास से  दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री किरण कापसे द्वारा की गई।

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