जमानत आवेदन निरस्त
विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान् देवेन्द्र सोलंकी ज0ेएम0एफ0सी तहसील लटेरी जिला विदिशा द्वारा 1. रफीक खां, आयु-44 वर्ष 2. उमर खां आयु-35 वर्ष, 3.खान मोहम्मद उर्फ खन्नू खां उम्र-46 वर्ष निवासीगण लटेरी जिला विदिषा का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री हरिराम कुशवाह ने घटना के संबंध में बताया कि, वन अपराध प्रकरण क्रमांक 231/24 दिनांक 19.12.2020 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(1), (1़6), 9, 39, (द), एवं 50, 51 के अंतर्गत कायम हुआ है, जिसमें 06 मोरों को मारा गया है। जिसमें फरार आरोपीगणों को 1-रफीक खान, 2-उमर खा, 3-खान मोहम्मद उर्फ खन्नू खां को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय श्रीमान देवेन्द्र सोलंकी जे.एम.एफ.सी लटेरी के समक्ष दिनांक 03.08.2021 को पेष किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री हरिराम कुषवाह के तर्कों से सहमत होते हुए, आरोपीगणों को जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल
विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान् राकेष सनोडिया जे.एम.एफ.सी द्वारा आरोपी वीरू उर्फ खूबचंद निवासी खरीफाटक रोड विदिषा को धारा 329, 327, 323, 294, 34 भादवि के प्रकरण मेें जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया गया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल के द्वारा की गई।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल ने घटना के संबंध में बताया कि, आरोपी के द्वारा अन्य सह-आरोपीगण के साथ मिलकर फरियादी के साथ लोहे की राॅड के साथ मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट फरियादी के द्वारा आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन में की गई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 327, 323, 294, 34 भादवि इजाफा धारा 329 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
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