घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

विदिशा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायाधीश श्रीमति माया विश्वलाल ने आरोपीगण संतू उर्फ जसपाल सिंह रघुवंषी पुत्र कल्याण सिंह रघुवंषी उम्र-40 वर्ष, एवं बल्लू उर्फ रामप्रसाद कुषवाह उम्र-45 वर्ष निवासीगण ग्राम कोलिंजा चक तहसील व जिला विदिषा को भादवि की धारा 456, 354, 506, 34 भादवि तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(r), 3(1)(w-i-ii)ए 3(2)(va) मेें जमानत निरस्त की गई। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक (अभियोजन) श्री आई0पी0 मिश्रा द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया गया।

घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है  पीड़िता ग्राम कोलिंजा में रहती है तथा घरू कार्य व मेहनत मजदूरी का काम करती है। घटना दिनांक 28.09.2016 को शाम को करीब 08ः00 बजे पीड़िता खाना पीना खाकर अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी उसका पति पास में बने दूसरे कमरे मेें सो रहा था। रात करीब 11ः00 बजे उसके घर में गांव के संतू रघुवंषी एवं बल्लू कुषवाह घुस आये और कमरे की लाईट बुझा 

दी। अभियुक्त संतू ने बुरी नियत से उसके साथ छेड़छाड़ की। उसकी नींद खुली तो उसने लाईट जलाई तो संतू और बल्लू कुषवाह को पीड़िता ने देख लिया। अभियुक्त बल्लू ने उसका मुंह पकड़ लया और संतू उसे दूसरे कमरे में ले जाने लगा तो वह चिल्लाई तो उसका लड़का व लड़की उठ गये। अभियुक्तगण जाते समय पीड़िता को गंदी-गंदी गालियां देने लगा। घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र नटेरन में की गई जिस पर से अपराध क्रमांक 252/2016 के तहत भादवि की धारा 456, 354, 506, 34 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(r), 3(1)w-i-ii 3(2)(va) मेें जमानत निरस्त की।

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