हत्या करने वाले आरोपी की जमानत न्यायालय ने की खारिज
विदिशा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल ने अकरम पुत्र लईक बेग उम्र-35 वर्ष निवासी ग्राम रोजरू थाना सिटी गंजबासौदा जिला विदिशा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विश्ेाष लोक अभियोजक श्री आई0 पी0 मिश्रा द्वारा किया गया।
धटना इस प्रकार है कि दिनांक 28.03.2021 के रात्रि 01ः00 बजे मृतक बलराम की पत्नी फूलबाई तथा बच्चे दूसरे कमरे में सोने चले गये थे तथा मृतक बलराम दूसरे कमरे में सो रहा था। जब मृतक की पत्नी सुबह करीब 05ः00 बजे सो कर उठी तो उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे खुले थे तथा उसके पति बलराम घर पर नहीं थे मृतक की पत्नी ने कमरे में व घर की गैलरी तथा छत पर खून पड़ा देखा। मृतक की पत्नी फूलबाई अपने पति को ढूढने बाहर गयी और अपने पति को तलाश किया परन्तु वह कहीं नहीं मिला फिर वह घर वापस आ गयी फिर कुछ देर बाद उसे गांव के लेागों से पता चला कि उसके पति की लाश सड़क किनारे तालाब के पानी में पड़ी है उसने वहां जाकर देखा तो उसके पति तालाब में पानी में पढ़े थे जिन्हें उसने खींचकर तालाब के किनारे पर करके देखा उसके पति मर चुके थे। अभियुक्त के विरूद्ध थाना गंजबासौदा में अपराध क्रमांक 191/2021 धारा 302, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
मामले में शासन की ओर से सशक्त पैरवी विश्ेाष लोक अभियोजक श्री आई0 पी0 मिश्रा ने किया है।
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