अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो विदिशा द्वारा आरोपी आकाष मालवीय पुत्र डालचंद मालवीय उम्र 22 वर्ष की भादवि की धारा 363, 366-ए, 376(2)(एन) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 मेें जमानत निरस्त की गई। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया।

घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरोपी आकाष मालवीय द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क पीड़िता को बहलाफुसला कर अपने साथ भगा कर ले गया था और उसकेे साथ बार-बार गलत काम किया था। जिसकी रिपोर्ट थाना ग्यारसपुर में लेखबद्ध कराई गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा आरोपी आकाष मालवीय की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों एवं महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए योन अपराधों को देखते हुए आरोपी आकाष मालवीय का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो विदिशा द्वारा आरोपी ऋषभ यादव पुत्र संतोष कुमार यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम अरहोली जिला झांसी को भादवि की धारा 363, 366-ए, 376(2)(एन) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 मेें जमानत निरस्त की गई। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया।

घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरोपी ऋषभ यादव द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क पीड़िता को बहलाफुसला कर अपने साथ हांथरस व झांसी ले गया था और उसके साथ बार-बार गलत काम किया था। जिसकी रिपोर्ट थाना केातवाली जिला विदिषा में लेखबद्ध कराई गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा आरोपी ऋषभ यादव की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों एवं महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए योन अपराधों को देखते हुए आरोपी ऋषभ यादव का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

अवयस्क गर्भवती बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो विदिशा द्वारा आरोपी गौरव केवट पुत्र चंदन सिंह केवट उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम हिनोतिया पुलिस थाना नटेरन जिला विदिषा को भादवि की धारा 376(2)(एन), 376डी, 34 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 एवं एस.सी/एस.टी एक्ट की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(प), 3(2)(ट) मेें जमानत निरस्त की गई। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया।

घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पीड़िता ने दिनांक 14.07.2021 को थाना नटेरन जिला विदिषा पर उपस्थित होकर आरोपी गौरव केवट के विरूद्ध यह रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि आरोपी गौरव केवट पीड़िता को अपनी मोटर साईकिल से गरोद ले गया था और पीड़िता के साथ जबरदस्ती गलत काम किया था। जिस समय आरोपी के द्वारा पीड़िता के साथ गलत काम किया था उस समय वह 5 माह की गर्भवती थी और 18 वर्ष से कम आयु की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा आरोपी गौरव केवट की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों एवं महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए योन अपराधों को देखते हुए आरोपी गौरव केवट का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।


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