चेहरे पर तेजाब की धमकी देने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई एक साल की सजा
विदिशा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सोनल गुप्ता के न्यायालय ने आरोपी अभिषेक मिश्रा पुत्र ब्रजमेाहन मिश्रा उम्र-34 वर्ष निवासी मेघदूत टाॅकीज की सामने, कागदीपुरा जिला विदिशा को धारा 509, 506 भाग-2 भादवि में एक-एक वर्ष कारावास व एक-एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ज्योति कुजूर द्वारा की गई।
घटना इस प्रकार है कि, फरियादिया ज्ञानगंगा काॅलेज में बीई चतुर्थ वर्ष की छात्रा है। फरियादिया विदिशा में अपने परिवार के साथ निवास करती है व प्रतिदिन बस से भोपाल आती-जाती है। दिनांक 04.03.2014 को दोपहर करीब 12ः30 बजे जब फरियादिया व उसकी सहेली पैदल घर से बाजार आ रहे थे तब अतुल गैस एजेंसी के पास गली में अभियुक्त अभिषेक मिश्रा ने फरियादिया से उसकी दोस्त बन जाने का कहा और फरियादिया का मोबाइल नंबर मांगा जब फरियादिया ने मना किया तो अभियुक्त फरियादिया के साथ बद्तमीजी करने लगा। फरियादिया जब अपने भाई को फोन लगाने लगी तो अभियुक्त भाग गया और जाते-जाते बोला कि अगर घर पर किसी को बताया या रिपोर्ट की तो एसिड चेहरे पर फेंककर चेहरा खराब कर देगा जिससे फरियादिया किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगे व उसे बदनाम कर देगा। आरोपी करीब छः महिने से फरियादिया को आते-जाते समय परेशान कर रहा था। फरियादिया से मोबाइल नंबर मांगता था तो फरियादिया ने अभियुक्त को डांट दिया था। घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने आरक्षी केन्द्र कोतवाली विदिशा में अपराध क्रमांक 134/14 पर लेखबद्ध कराई।
प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ज्येाति कुजूर ने मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी जसवंत को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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