हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज

विदिशा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल ने आरोपी कल्लू उर्फ अजय पुत्र सुंदर लाल रायकवार उम्र 19 वर्ष निवासी गंजबासौदा, जिला विदिशा की धारा 302/34 भादवि तथा 3(2)(ट) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में जमानत याचिका खारिज की।

घटना इस प्रकार है कि दिनांक 05.02.2021 को थाना बासौदा शहर में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव खारे कुआ वाली गली बासौदा में डला है जिसकी सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर रवाना हुई जहां सूचनाकर्ता के द्वारा बताया कि सुबह 09ः30 बजे वह गंदा पानी फेंकने बाथरूम की तरफ गई थी उसके सामने वाला कमरा खुला था। उसे  पैर दिखे तो उसने अंदर जाकर देखा कि कमरे में खून पड़ा हुआ था और एक महिला का शव पड़ा हुआ था। उसने आस-पास पड़ोस बालों को बुलाया तो मोहल्ले वालों ने महिला का नाम कपूरी बाई पत्नी कन्हैयालाल पंथी बताया। सूचना के आधार पर थाना बासौदा के शहर में मर्ग कायम कर प्रकरण जांच में लिया गया। विवेचना के दौरान आई साक्ष्य के आधार पर आरोपी कल्लू उर्फ अजय रायकवार और उसकी भाभी कविता के विरूद्ध अपराध क्रमांक 72/21 अंतर्गत धारा 302/34 भादवि तथा 3(2)(ट) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोग  पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। 

शासन की ओर से उक्त प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/उपसंचालक श्री आई.पी. मिश्रा द्वारा की गई। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का विरोध किया। अभियोजन की ओर से पक्ष सुनने के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त किया गया।

                                                 


  

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