छुरी मारने वाले आरेापीगण को 06-06 माह का कारावास और 500/-500/-रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया
विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान राहुल निरंकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गंजबासौदा द्वारा छुरी मारने वाले आरोपीगण को 06-06 माह का कारावास और 500/- 500/- रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28.05.2014 के करीब 07ः30 बजे ग्राम गमाखर जिला विदिशा में फरियादिया खेरे में अपनी मवेशी लेकर चराने गयी थी, तभी उसकी गाय उसके जेठ आरोपी बालाराम पाल के आगन में चली गयी। इसी बात पर आरोपी बालाराम तथा उसके लड़के सुनील व राजपाल तीनों उसे गंदी-गंदी अश्लील गालियां देने लगे, उसने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त बालाराम उसके चेंट गया और अभियुक्त सुनील ने उसे सीधे हाथ की कलाई से छुरी मारी, जिससे उसे खून निकल आया तथा विधि विरूद्ध बालक राजपाल ने उसकी चोटी पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और एक डण्डा मारा, जिससे आहत को मूंदी चोट आयी थी। घटना गांव के परमाल सिंह खंगार और शिवराज पाल ने देखी व बीच बचाव किया तीनों उससे कह रहे थे कि आइन्दा उनके घर में मवेशी आये तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना गंजबासौदा अपराध क्रमांक 393/2014 धारा 294, 506 भाग-2, 324/34 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की।
न्यायालय में विचारण उपरांत आरोपीगण को आज निर्णय दिनांक 16.07.2021 माननीय न्यायालय श्रीमान राहुल निरंकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गंजबासौदा के द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर आरेापीगण बालाराम पाल उम्र-45 वर्ष और सुनील पाल उम्र-22 वर्ष निवासीः- ग्राम गमाखर, दुर्गा मंदिर एवं 500/- 500/- रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण की पैरवी श्री गोविंद दास आर्य एडीपीओ गंजबासौदा के द्वारा की गई।
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