छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 01 वर्ष का सश्रम कारावास
विदिषा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायाधीश श्रीमति माया विश्वलाल ने आरोपी जगन्नाथ सिंह पुत्र खूब सिंह उम्र-22 वर्ष, निवासी-टपरा सुमेर थाना गुलाबगंज जिला विदिशा को भादवि की धारा 354(क)(1)(1) भादवि में 01 वर्ष की सजा एवं 1000/- रूपये जुर्माना, 323 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/-रूपये जुर्माना एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(11) में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/-रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। उक्त मामले में डीडीपी/विशेष लोक अभियोजक आई.पी. मिश्रा द्वारा मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा उनके साक्ष्य से न्यायालय ने सहमति जताई।
घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 28.05.2013 को रात करीब 09ः00 बजे पीड़िता खाना खाकर अपने घर के आंगन में सो रही थी एवं उसका पति भी उसके साथ सो रहा था। सुबह करीब 05ः00 बजे उसका पति लैट्रिंग करने घर के पिछवाड़े मैदान में चला गया। पीड़िता को अकेला देखकर अभियुक्त जगन्नाथ सिंह आया और उसका मुंह दबा दिया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर सीना दबाने लगा। पीडिता के चिल्लाने पर उसका पति आ गया था। पति को आया देख आरोपी जगन्नाथ सिंह भागने लगा जब पीड़िता के पति ने आरोपी को पकड़ा तो आरोपी ने पीड़िता के पति के साथ मारपीट की और छूटकर भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट पीड़िता के द्वारा आरक्षी केन्द्र गुलाबगंज में लेखबद्ध कराई गई थी। विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेष किया गया था।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक (अभियोजन) आई.पी. मिश्रा ने की थी।
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