अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो विदिशा द्वारा आरोपी अजीत प्रजापति पुत्र हरकेश प्रजापति की भादवि की धारा 376(3), 376(2)(एन), 376(2)(एफ), 506 एवं पाॅक्सो अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 4(2) धारा 5(एल), 5(एन) सहपठित धारा 6(1) में जमानत निरस्त की गई। आरोपी द्वारा पीड़िता जो कि 16 वर्ष से कम आयु की थी उसके साथ बार-बार गलत काम किया गया था उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा आरोपी अजीत प्रजापति की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी अजीत प्रजापति का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।
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