हत्या करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर दिया गया

विदिषा। विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा पैरवीकर्ता के तर्कों से सहमत होकर विषेष सत्र न्यायालय अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विषेष सत्र न्यायाधीष (एट्रोसिटी) श्रीमती माया विश्वलाल ने आरोपी फकीर मोहम्मद पुत्र रशीद खां उम्र 69 साल निवासी तलैया मोहल्ला थाना मुरवास जिला विदिषा को भादवि की धारा 302, 120बी, एस.सी.एस.टी एक्ट की धारा 3(2)(ट) के गंभीर अपराध मे जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। इस प्रकरण मे विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर प्रकरण की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कडा विरोध किया गया।

घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 18.03.2021 की दोपहर 1ः30 बजे मृतक संतराम का पुत्र विशाल बस स्टेड पर था तभी उसे आवाज सुनाई दी कि उसके पिता के साथ मुरवास के कुशवाह मोहल्ला के भैरोचैक सरदार सिंह के मकान के सामने विवाद चल रहा है विशाल ने वहां जाकर देखा कि उसके पिता (मृतक संतराम) को सह अभियुक्त रिजवान खान जान से मारने के लिए उसके उपर ट्रेक्टर चढा दिया जिस कारण ट्रेक्टर मे लगी ब्लेड से मृतक संतराम का सिर फट गया। ट्रेक्टर की चपेट मे आने से उसकी छाती एवं पसलियो मे चोट आई। मृतक को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लटेरी ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरक्षी केन्द्र मुरवास मे अपराध क्रमांक 61/2021 का अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्तगण फकीर मोहम्मद एवं अन्य के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया।

विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा के द्वारा न्यायालय के समक्ष घोर विरोध इस आधार पर किया की मृतक के साथ आरोपी के द्वारा मारपीट कर प्राणघातक चोटे पहुचाई गई। जिससे मृतक की मृत्यु हो गई। उक्त कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। न्यायालय द्वारा आरोपी फकीर मोहम्मद का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।  

      उक्त प्रकरण में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक श्री आई.पी. मिश्रा द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया।


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