अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन किया खारिज
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 22.05.21 को पुलिस थाना चैनपुर को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि अम्बाडोचर की ओर से मारूगढ 02 लोग मोटरसायकल से अवैध शराब लेकर आने वाले है। पुलिस थाना चैनपुर ने उक्त स्थान पर पहुंचकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये अनुसार आरोपियाें का इंतजार किया तब 02 व्यक्ति मोटरसायकल पर आते हुए दिखाई दिये जिस पर एक झोला टंगा था जिन्हेंर घेराबंदी कर रोकने की कोशीश की तो मोटरसायकल के पीछे बैठा व्यक्ति कूदकर भाग गया। मोटरसायकल चालक को पकडकर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम तरूण पिता रामचरण जायसवाल मारूगढ़ का होना बताया तथा भागने वाले का नाम रोहित पिता प्रेम मारूगढ़ का होना बताया झोले की तलाशी लेने पर उसमें अवैध रूप से 6 पेटी देशी प्लेन मदिरा, 12 बीयर की केन कुल 52.600 लीटर शराब को जप्त किया। आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया आरोपी तरूण ने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री दारासिंह मण्डलोई के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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