शराब के लिए पैसे मांगने व मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
विदिषा। विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा पैरवीकर्ता के तर्कों से सहमत होकर विषेष सत्र न्यायालय अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विषेष सत्र न्यायाधीष (एट्रोसिटी) श्रीमती माया विश्वलाल ने आरोपी लक्ष्मण लोधी उम्र 46 साल निवासी ग्राम अमारी थाना त्यौदा जिला विदिषा को भादवि की धारा 327, 294, 323, 506, 34 एस.सी.एस.टी एक्ट की धारा 3(2)(टं), 3(1)(द), 3(1)(घ) के गंभीर अपराध मे जमानत आवेदन निरस्त कर दी। इस प्रकरण मे विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर प्रकरण की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कडा विरोध किया गया।
घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 03.06.2021 को फरियादी हरनाम सिंह अहिरवार अपने खेत से पानी देकर आ रहा था तभी बबलेश मिला और हरनाम से बोला दारू पीने के लिए पैसे दो फरियादी ने कहा कि मेरे पास पैसे नही है। तो उसने डंडे से फरियादी को दाहिने हाथ मे मारा जिससे खून निकल आया तभी घटना स्थल पर कल्लू आ गया और फरियादी को नीचे पटक दिया एवं फरियादी के साथ डंडे से मारपीट की। आरोपी लक्ष्मण के द्वारा फरियादी को जाति सूचक अश्लील शब्द कहे गये थे और मारपीट की। अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा आरक्षी केन्द्र त्यौदा मे की गई जिस पर अपराध क्रमांक 153/2021 का अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया।
विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा के द्वारा न्यायालय के समक्ष घोर विरोध इस आधार पर किया की उक्त कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है।
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