अवयस्क बालिका का व्यपहरण कर गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायाधीश ने आरोपी राम बाबू अहिरवार उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम करमेडी तहसील नटेरन जिला विदिशा की जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेजा। उक्त जमानत आवेदन का विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया गया।

घटना संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि आरोपी ने 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क पीडिता का उसके माता-पिता की सहमति के बिना व्यपहरण कर बार-बार गलत काम किया था। जिसके संबंध मे आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना गुलाबगंज विदिशा मे अपराध क्रमांक 71/2021 पर भादवि की धारा  363, 366, 376(2)(छ) एवं लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(स्)/6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। वर्तमान समय मे महिलाओ एवं बालिकाओ के प्रति बढते अपराधो को देखते हुए एवं आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। न्यायालय द्वारा आरोपी राम बाबू अहिरवार का जमानत आवेदन निरस्त कर दी गयी।  

उक्त प्रकरण में विषेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा पैरवी की गई।


   

Comments