सहायता करने वाले आरोपी की न्यायालय ने की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त
विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष विषेष सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने आरोपी पलाश शर्मा निवासी गुप्तेश्वर मंदिर जिला विदिशा की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त की गई शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा की गई।
घटना दिनांक 27.5.2021को रात करीब 1:00 बजे आरोपी अंश गॉड जो कि पीड़िता के ताऊ का लड़का था पीड़िता को बात करने के लिए घर के बाहर बुलाया जब पीड़िता बाहर आई तभी दरवाजे के बाहर अंश गॉड के दोस्त शिवराज राजपूत, हर्ष राजपूत और आरोपी छोटू उर्फ पलाश खड़े अंश अपने घर की छत पर खड़ा था से है आरोपी शिवराज ने पीड़िता से बात करने को कहा जब पीड़िता ने मना किया तभी आरोपी शिवराज ने पीड़िता का मुंह पकड़कर मोटरसाइकिल पर बैठा लिया जिसमें आरोपी हर्ष राजपूत और छोटू उर्फ पलाश ने भी मदद की आरोपी पीड़िता को उदयगिरी तरफ ले ले गया सह आरोपी शिवराज ने पीड़िता के साथ गलत काम किया उक्त अपराध की थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिख कर विवेचना में लिया गया।
शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष विषेष सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने आरोपी नीरज आदिवासी निवासी ग्राम पुरवा नाला जिला विदिशा की जमानत याचिका निरस्त की गई शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा की गई।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी नीरज आदिवासी द्वारा नाबालिक पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उसके साथ बार-बार गलत काम काम किया जब पीड़िता ने आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो आरोपी ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया जिस पर पीड़िता ने चूहा मारने की दवाई पानी में घोलकर पी ली थी घटना की संबंध में आरक्षी केंद्र करारिया में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक93/2021 भा द वि366,376 की धारा एवं पोक्सो एक्ट की धारा 3/4,के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
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