हत्या करने वाली अभियुक्ता की जमानत याचिका न्यायालय ने की निरस्त
विदिशा- विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीमती उमा विश्वलाल ने अभियुक्ता कविता रैकवार पत्नि श्री संजय रैकवार उम्र-21 वर्ष निवासी ग्राम वार्ड नंबर-2 गंजबासौदा जिला विदिशा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विश्ेाष लोक अभियोजक श्री आई0 पी0 मिश्रा के द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर घोर विरोध करते हुए कहा गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है अभियुक्ता के द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर मृतिका के साथ मारपीट कर उसकी मृत्यु कारित की है।
मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झा ने घटना के संबंध में बताया दिनांक 05.02.2021 को थाना बासौदा शहर में सूचना प्राप्त हुयी कि एक महिला का शव खारे कुआ वाली गली बासौदा में पड़ा है। सूचनाकर्ता पूजा कुशवाह द्वारा बताया गया कि वह नीलेश श्रीवास्तव के मकान में खारे कुआ वाली गली बासौदा में किराये से रहती है दिनांक 05.02.2021 को सुबह 09ः30 बजे वह गंदा पानी फेकने बाथरूम तरफ गयी थी उसके सामने वाला कमरा खुला था उसे पैर दिखे तो उसने अंदर जाकर देखा तो कमरे में खून पड़ा था एक महिला का शव पड़ा था उसने आस-पास पड़ोस वालों को बुलाया तो मोहल्ले वाले आये मृतक महिला का नाम कपूरी बाई पत्नि कन्हैया लाल पंथी पता चला। उक्त सूचना के आधार पर देहाती नालसी मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 72/21 अंुतर्गत धारा 302, 34 व 3(2)(ट) एस.सी./एस.टी एक्त के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेक्षण के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया गया।
मामले में शासन की ओर से सशक्त पैरवी विश्ेाष लोक अभियोजक श्री आई0 पी0 मिश्रा ने किया है।
हत्या करने वाले आरोपी की जमानत न्यायालय ने की खारिज
विदिशा- विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीमती उमा विश्वलाल ने अरमान खान उम्र-19 वर्ष निवासी ग्राम सेजरू थाना सिटी गंजबासौदा जिला विदिशा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विश्ेाष लोक अभियोजक श्री आई0 पी0 मिश्रा द्वारा किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झा ने घटना के संबंध में बताया दिनांक 28.03.2021 के रात्रि 01ः00 बजे सूचनाकर्ता फूलबाई उसका पति व बच्ची सलोनी जाग रहे थे। करीब 01ः00 बजे वह तथा उसके चारों बच्चे सोने चले गये तथा फूलबाई का पति दूसरे कमरे में साने चला गया था। जब फूलबाई सुबह करीब 05ः00 बजे सो कर उठी तो उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे खुले थे तथा उसके पति घर पर नहीं थे उसने कमरे में व घर की गैलरी तथा छत पर खून पड़ा देखा। फूलबाई अपने पति को ढूढने बाहर गयी तो उसने अपने पति को तलाश किया परन्तु वह कहीं नहीं मिला फिर वह घर वापस आ गयी फिर कुछ देर बाद उसे गांव के लेागों से पता चला कि उसके पति की लाश सड़क किनारे तालाब के पानी में पड़ी है उसने वहां जाकर देखा तो उसके पति तालाब में पढ़े थे जिन्हें उसने खींचकर तालाब के किनारे पर करके देखा उसके पति मर चुके थे। उक्त सूचना के आधार पर थाना हाजा पर मर्ग क्रमांक 26/21 अंतर्गत धारा 174 ता0फौ0 पंजीबद्ध किया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना गंजबासौदा में अपराध क्रमांक 191/2021 धारा 302, 201, 34 भादवि व 3(2)(ट) एस.सी./एस.टी एक्त के तहत गिरफ्तार किया गया।
मामले में शासन की ओर से सशक्त पैरवी विश्ेाष लोक अभियोजक श्री आई0 पी0 मिश्रा ने किया है।
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