जान से खत्म करने केn नियत से हमला करने वाले आरोपी की की जमानत याचिका खारिज की

विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी ने आरोपी अभिनाश उर्फ अब्बू उर्फ अभिषेक मालवीय,  आयु-22 वर्ष, निवासी-टैगोर शाला स्कूल के पास टीलाखेडी जिला विदिशा (म0प्र0) को भादवि की धारा 307 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचारण निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन  खारिज किया आवेदन का कडा विरोध विशेष लोकअभियोजक श्री आई पी मिश्रा द्वारा किया गया.

घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरोपी द्वारा फरियादी को जान से मारने के उद्वेश्य से उस पर हमला किया गया आरोपी द्वारा  पूर्व में भी  जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया  ऐसी स्थिति में  आरोपी के  कृत्य  एवं  आचरण को देखते हुए  माननीय न्यायालय द्वारा पुनः जमानत का लाभ नहीं दिया गया।   

पीडिता के  साथ छलपूर्वक शादी करने  वाले आरोपी की जमानत खारिज की

विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी ने आरोप आयुष उर्फ हरि ओम की जमानत याचिका निरस्त की ।  जिस आवेदन का कडा विरोध विशेष लोक अभियोजक श्री आई पी मिश्रा द्वारा किया ।

घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरोपी आरोप ने अपनी पहचान छिपाते हुए पहले से ही विवाहित होते हुए पीड़िता के साथ छल पूर्वक  विवाह करके  पीड़िता के साथ  बलात्कार किया।

कच्ची शराब बनाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त 

विदिशा। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट सुश्री आरती गौतम द्वारा आग भट्टी जहरीली शराब बेचने व बनाने वाले आरोपीगणो की आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। जिसमे पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकरी सुश्री किरण कापसे द्वारा की गई। दिनांक 04.05.2021 को थाना करारिया में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम बरखेडी एवं नीमखेडी के पास नाले के किनारे कुछ व्यक्ति महुए की कच्ची शराब बना रहे थे। जैसे जही मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर नीमखेडा के पास पहुचे तो वहां देखा दो व्यक्ति नाले के पास झाडियो का फायदा उठाकर नाले के पास आग भट्टी जलाकर लोहे की टंकी में महुआ की कच्ची शराब बना रहे  थे जो व्यक्ति शराब बना रहे थे वे लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। उनमे से एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकडा तथा दूसरा व्यक्ति झााडियो का फायदा लेकर भाग गया जो व्यक्ति पकडा गया था पुलिस द्वारा उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कल्लू उर्फ प्रेमसिंह कुशवाह पुत्र विजय सिंह कुशवाह उम्र -32 साल निवासी ग्राम सुनपूरा उदयगिरि विदिशा का बताया एवं पूछताछ करने पर उसने भागे गए व्यक्ति का नाम धन्नू उर्फ नरेश चेडिया उम्र 30 साल निवासी ग्राम सूखा करार थाना साक्षी जिला रायसेन का बताया आगभट्टी जलाकर महुआ का शराब बनाना बताया गया। जिस संबंद्व में लाईसेस के बारे में पूछा तो लाईसेस नही होना बताया मोके पर मिली दो सफेद रंग के प्लास्टिक की केन जिसमे से एक केन करीब 50 लीटर देशी कच्ची शराब भरी हुई थी तथा दूसरे प्लास्टिक की केन मे 10 लीटर की थी जिसमें कच्ची शराब भरी हुई थी। दोनो केनो को खोलकर देखा गया तो कच्ची शराब जो कि आग भट्टी की बनी हुई थी जो कि आरोपी कल्लू उर्फ प्रेमसिंह कुश्वाह से भरी कच्ची शराब 60 लीटर जिसकी कीमत 30 हजार रूपये थी जप्त कर गिरफतार ेिकया गया था। अपराध क्रमांक 110/2021 धारा 49डी घ 34 2 49ए  आबकारी अधि का अपराध पंजीबद्व किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2021 को जमानत का आवेदन निरस्त किया गया।

   

                                                                         

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