हाथ भट्टी कच्ची जहरीली शराब बेचने वाले आरोपियों की जमानत आवेदन निरस्त की

विदिशा। कुरवाईः- श्रीमान वीरेन्द्र वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा हाथ भट्टी कच्ची जहरीली शराब बेचने वाले आरोपीगणों के आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया।

दिनांक 15.02.2021 को कुरवाई पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति अवैध कच्ची शराब लिए हुए ग्राम रूसिया से निकले थे जिन्हे पैराखेड़ी मोड़ पर धर दबोचा। जिनसे पूछताछ पर नाम (1) रितिक पुत्र कैलाश अहिरवार उम्र 20 साल निवासी नई मंडी गंज बासौदा, (2) अभिषेक पुत्र वीरेन्द्र सिंह गुर्जर उम्र 20 साल निवासी नई मंडी गंजबासौदा से दो बोरियो में रखी हाथ भट्टी के बनी कच्ची शराब 100 ब्लाक लीटर मिली जिसकी कीमत 50,000/-रूपए की थी। वही एक दूसरे मामले मे कल मुखबिर सूचना पर आरोपी भूपेन्द्र पुत्र बालकिशन अरिहवार निवासी बासौदा को भौरासा रोड पर से अवैध रूप से हाथ भट्टी की बनी 10 लीटर जहरीली शराब ले जाते हुए पकड़ा गया जिनके विरूद्ध क्रमशः अपराध क्रमांक 178/2021 धारा 34(2), 49ए आबकारी अधिनियम, 188, 269, 270 भादवि व अपराध क्रमांक 176/2021 धारा 49ए आबकारी अधिनियम, 188 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने आरोपीगणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से न्यायालय ने आरापीगणों के जमानत आवेदन खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सतीश गौतम ने किया है।



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