जिले में शुक्रवार से 17 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा प्रभावशील

जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समुह की बैठक संपन्न

खरगोन। मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा खरगोन सहित अन्य जिलों में लॉकडाउन के आदेश जारी होते ही गुरूवार को स्वामी विवेकानंद सभागृह में सांसद श्री गजेंद्र पटेल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समुह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम अपर कलेक्टर एमएल कनेल ने मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा जारी गाईडलाईन को पढ़कर सुनाया। तत्पश्चात कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने समुह के सदस्यों से लॉकडाउन को लेकर विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि संपूर्ण जिले में आज शुक्रवार रात्रि 9 बजे से 17 अप्रैल की प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। लॉकडाउन के दौरान दूध सप्लाय के लिए प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक एवं शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक छूट होगी। किराणा दुकान व रेस्टोरेंट को केवल होम डिलेवरी की छूट दी गई है। होटलों में जहां पूर्व से यात्री ठहरे हुए है वो यथावत रूक सकते है। जबकि नए यात्रियों को ठहरने या रूकवाने के लिए अनुमति नहीं होगी। इसी तरह न्यूूज पेपर वितरण के लिए भी अनुमति होगी। यात्री वाहन बंद रहेंगे। जबकि माल वाहकों को छूट रहेगी। इसी तरह स्कूल व आंगनवाड़ी बंद रहेंगे और गेहूं व चना उपार्जन के लिए किसान अपने वाहनों से ही केंद्रों तक आ-जा सकेंगे। सब्जी ठेले वाले भी मोहल्ले में जाकर बेच सकेंगे, लेकिन भीड़ एकत्रित नहीं होने देंगे। बैठक में पूर्व विधायक श्री बाबुलाल महाजन, पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्रसिंह चौहान, जिला पंचायत सीईओ श्री गौरव बेनल, अपर कलेक्टर बीएस सोलंकी, एएसपी डॉ. नीरज चौरसिया व जितेंद्रसिंह पंवार, एसडीएम सत्येंद्रसिंह सहित समुह के सदस्य उपस्थित रहे।

राज्य शासन ने इन गतिविधियों को प्रतिबंध से किया छूट

बैठक में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने कहा कि राज्य शासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवगमन चालू रहेगा। वहीं केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक व एटीएम एवं सब्जी दुकानें चालू रहेगी। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों व कर्मचारियों का आवागम, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन रहेगा। वहीं परीक्षा केंद्र पर आने व जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र व परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मियों को भी छूट रहेगा। इसके अलावा एंबुलेंस एवं फायर बिग्रेड सेवाएं, टीकाकरण के लिए आवागम कर रहे नागरिक, बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिकों को भी छूट रहेगी।

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