भांजे को मौत के घाट उतारने वाले मामा को आजीवन कारावास
खरगोन। प्रथम अपर सत्र न्यायालय खरगोन द्वारा कलयुगी मामा को अपने भांजे को मौत के घाट उतारने के जुर्म में आजीवन कारावास एवं 1500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 10 सितम्बर 2019 को आरोपी सचिन पिता धनराज निवासी ग्राम पिपराटा अपने भांजे कुणाल को भुक्कन दादा के घर के पास स्थित गणेश पाण्डाल के पास से अपनी स्कूटी पर बैठाकर खरगोन मेनरोड़ तरफ ले गया था और वापस स्कूटी से अकेला लौटा था। आरोपी सचिन ने रोहित को बताया कि उसका भांजा कुणाल राजेश वर्मा के खेत में बने कुएं में डूब गया है। रोहित आरोपी के भाई के साथ कुएं पर गया और वे कुएं से कुणाल की लाश को बाहर निकालकर जिला अस्पताल खरगोन ले गये जहां डॉक्टरों ने कुणाल को मृत घोषित कर दिया। उक्त घटना की सूचना मिलने पर पुलिस थाना मेनगांव द्वारा मर्ग कायम कर जांच में आरोपी सचिन के द्वारा अपराध करना पाये जाने से उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया गया। *प्रकरण में अनुसंधान की कार्यवाही तत्कालीन थाना प्रभारी मेनगांव निरीक्षक सुरेश महाले* द्वारा की गई थी। प्रकरण उपार्पण पश्चात प्रथम अपर सत्र न्यायालय खरगोन सैफी दाऊदी के न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ था जिनके द्वारा प्रकरण का विचारण कर आरोपी सचिन को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड तथा धारा 364 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावस व 500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध के रूप में चिन्हित था। प्रकरण में अभियोजन की ओर से *पैरवी उप संचालक अभियोजन खरगोन जे.एस. मुवेल एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस. तोमर* द्वारा की गई।
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