सट्टा खेलने वाले आरेापीगण को न्यायालय ने सुनाया जुर्माना
विदिशा। माननीय श्रीमान् अभिजीत सिंह जेएमएफसी की न्यायालय द्वारा आरोपीगण राहुल साहु उम्र-24 निवासी टीलाखेड¬ी विदिशा एवं सुदीप उम्र-31 वर्ष निवासी मोहनगिरी विदिशा को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के तहत 100-100 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को थाना सिविल लाईन में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नागर जी ग्राउंड टीलाखेड़ी विदिशा में कुछ लोग तास के पत्तों से हार-जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे है। सूचना पर राहगीर गवाह लेकर जब मौके पर पहुंचे। आरोपीगण को धेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपीगण के विरूद्ध द्युतक्रीड़ेा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। न्यायालय ने आरेापी को 13 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के तहत 100-100 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
मारपीट करने वाले आरेापीगण को न्यायालय ने सुनाई 1-1 वर्ष के कारावास से किया दंडिते
विदिशा। माननीय श्रीमान् अभिजीत सिंह जेएमएफसी की न्यायालय द्वारा आरोपीगण तखत सिंह उम्र-50 वर्ष एवं हरज्ञान सिंह उम्र- 52 वर्ष निवासी ग्राम तुमैना विदिशा को भादवि की धारा 324 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रूपए के अर्थदंड एवं धारा 323/34 में 6-6 मास का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये जुर्माने से दंडित किया। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी सुश्री सपना दुबे द्वारा की गई।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 10.04.2017 को करीब 8 बजे जब फरियादी उसकी ससुराल ग्राम तुमैना की जमीन देखकर वापस गुलाबगंज आ रहा था तो रास्ते में तखत सिंह मिला और फरियादी को अश्लील गालियां देने लगा। फरियादी द्वारा मना करने पर आरोपी तखत सिंह ने कुल्हाड़ी की मुदाई से उसके गाल और बांये हाथ के बाजू में मारा, जिससे फरियादी को चोटें आई थोड़ी देर बाद हरज्ञान सिंह भी आ गया और उसने भी फरियादी को ईंट से मारा। अभियोगी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना गुलाबगंज में लेखबद्ध कराई।
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