हत्या का प्रयत्न करने वाले आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास
खरगोन। अभियोजन कार्यालय खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश जाट ने बताया कि दिनांक 23-05-2016 को दोपहर लगभग 03 बजे लखन और सुनील ग्राम मेहरजा में नवलसिंह दरबार के खेत में आम के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे तभी अभियुक्त राकेश पिता भावसिंह निवासी मेहरजा बैयडी वहां आया और सुनील से कहने लगा कि लखन ने कुछ दिन पहले नहाने की बात पर से मुझसे विवाद किया था आज लखन को नहीं छोडूंगा जान से मार दूंगा। तब सुनील ने अभियुक्त राकेश से कहा लखन से विवाद मत कर तो अभियुक्त राकेश वहां से चला गया और कुछ देर बाद घर से दराता लेकर आया और जान से मारने की नियत से लखन के पेट में दराता मारा। जब सुनील ने बीच बचाव की कोशिश की तो राकेश ने कहा कि बीच में मत पड़ नहीं तो तुझे भी जान से मार डालूंगा। थाना मेनगांव द्वारा आरोपी राकेश के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र तृतीय अपर सत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया जहां उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री जे.एस. मुवेल उप संचालक, अभियोजन खरगोन द्वारा की गई । माननीय न्यायालय श्री दारासिंह मण्डलोई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा आरोपी राकेश को दोषी पाते हुए धारा 307 भादवि में 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 2500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
Comments
Post a Comment