मारपीट करने वाले आरेापीगण को एक-एक वर्ष का कारावास और 500-500 जुर्माना से दंडित किया
विदिशा। माननीय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट कुरवाई जिला विदिशा द्वारा फरियादी के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण को दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा एक-एक वर्ष का कारावास और 500-500/- जुर्माना से दंडित किया ।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सतीश गौतम ने घटना के संबंध में बताया कि, घटना दिनांक 23.10.2015 को 10ः00 बजे फरियादी उद्यम अहिरवार अपने खेत के मेड़ फतनपुर गांव में सिंचाई कर रहा था तभी गांव के पूरन सिलावट, घसीटा सिलावट और मलखान सिलावट मेड़ पर खड़े होकर अश्लील गालियां दी। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो फरियादी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया जिससे फरियादी के बांये हाथ की छोटी उुंगली में चोट आकर फैक्चर हो गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना कुरवाई में लेख कराई। थाना कुरवाई द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध अप.क्र. 461/15 द्वारा भादवि की धारा 294, 323/34, 506 व 325 भादवि का इजाफा कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपीगणों को धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का कारावास व 500-500/- रूपये जुर्माना से दंडित किया।
मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सतीश गौतम ने किया।
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