4 साल की नाबालिका को ले जाकर दुष्कृत्य का प्रयास करने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.03.2021 को श्रीमती वर्षा शर्मा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला इंदौर द्वारा थाना अन्नपूर्णा के अपराध क्रमांक 97/2019 में निर्णय पारित करते हुये आरोपी विष्णु पिता महेश तिवारी आयु 50 वर्ष निवासी- महावर नगर इंदौर को धारा 376(क)(ख) सहपठित धारा 511 भादवि में एवं 5/एम /6 सहपठित धारा 18 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 200/- 200/ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ओर धारा 363 एवं 366 मे 3 वर्ष एवं 5 वर्ष का भी कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया एवं 200/' 200/- के अर्थदण्ड से ंदंडित किया गया एवं अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने पर 3-3 माह का कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेश दिया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष् लोक अभियोजक श्रीमती प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 8-3-19 को फरियादी बालिका की माता ने अन्नपूर्णा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई की वह एवं उसकी 4 साल की बच्ची घर पर ही थे तभी मोहल्ले में रहने वाला उक्त अभियुक्त उसके घर आया ओर बोला की बालिका को रणजीत हनुमान के दर्शन करा लाता हू तो फरियादिया ने बालिका को अभियुक्त के साथ दर्शन करने हेतु भेजा दिया , करीब 8 बजे की बात है फरियादिया के मोहल्ले मे रहने वाले एक लडका उसके घर आया एवं बोला की आपकी बालिका को उक्त आरोपी महावर नगर नीचली फैल मैदान की झाडियों के बीच मधुबन कालोनी के सामने अंधेरे में झाडियो में लेकर गया था जहां उसने गलत काम करने का प्रयास किया वहा ंपर उपस्थित अन्य लोगों ने गलत हरकत करते हुऐ उसे देखा तो पकड लिया है जानकारी मिलने पर फरियादिया मॉ घटना स्थल पर गयी एवं अन्य लोगों के सहयोग से आरोपी को पकडकर बालिका सहित थाने लेकर गयी जहां पर उक्त आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना अन्नपूर्णा में अपराध् पंजीबद्ध किया गया। वाद विवेचना एवं अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रसतुत किया गया। जिस पर आज दिनांक को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दंडादेश पारित कर दंडित किया गया।
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