छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 1 साल की सजा

विदिशा। माननीय सुश्री सोनल गुप्ता जेएमएफसी की न्यायालय द्वारा आरोपी बिंदू लोधी पुत्र देवीसिंह लोधी उम्र-54 वर्ष निवासी ग्राम बर्री, करैयाखेड़ा रोड़ जिला विदिशा को भादवि की धारा 354 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी श्रीमति ज्योति कुजूर द्वारा की गई।

घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, पीड़िता कमरे में सो रही थी रात लगभग 12ः30 बजे उसका किरायेदार बिंदू लोधी पीड़िता की खटिया में बैठकर बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने लगा, उसने चिल्लाने का सोचा तो आरोपी उसका मुंह दबाने लगा और बोला कि किसी से मत कहना। वह फिर चिल्लाई तो आस-पास के लोग आ गये जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना देहात विदिशा में लेखबद्ध कराई, जिस पर से प्रकरण विवेचना में लिया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल की ओर से प्रस्तुत खात्मा आवेदन अस्वीकार

विदिशा। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम श्री आत्माराम टांक ने आरोपी डाॅ0 अरूण जारौलिया तत्कालीन खंड चिकित्सा अधिकारी लटेरी जिला विदिशा के विरूद्ध धारा 420, 467, 466, 120बी, 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में ईओडब्ल्यू भोपाल के द्वारा प्रस्तुत खात्मा आवेदन पत्र अस्वीकार कर धारा 190 दप्रसं. के अंतर्गत संज्ञान लिया। 

जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया के द्वारा बताया गया कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल के द्वारा आरोपी डाॅ0 अरूण जारौलिया के विरूद्ध दिनांक 31.12.2005 से 31.12.2006 तक कारित किए गए अपराधों के संबंध में, जिसमें जननी सुरक्षा योजना के खर्च की कैश बुक संधारित नहीं किया गया एवं आय-व्यय पत्रक की बैलेंस सीट प्रस्तुत नहीं की गई, प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना के अंतर्गत आवंटित की गई राशि, आईईसी एक्टीविजन योजना के अंतर्गत आवंटित की गई राशि, यूनाइटेड फंड उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटित की गई राशि, पल्स पोलियो हेतु आवंटित की गई राशि, कोएलटीटी कैम्प हेतु आवंटित की गई राशि, ब्लाॅक लेवल मेला हेतु आवंटित की गई राशि, डाॅ0 जारौलिया द्वारा रोगी कल्याण समिति का कोई हिसाब नहीं रखा गया मनमाना खर्च कर दिया था। सब सेंटरों की मरम्मत हेतु आवंटित बजट के संबंध में गवन किया। उक्त अपराधों के संबंध में आरोपी डाॅ0 अरूण जारौलिया के विरूद्ध भादवि की धारा 420, 467, 466, 120बी, 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 23/08 ईओडब्ल्यू द्वारा भोपाल में आरोपी डाॅ0 अरूण जारौलिया के विरूद्ध 18,62,543 (अक्षरी अठारह लाख बासठ हजार पांच सौ तिरतालीस) रूपये राशि के गवन के संबंध में दिनांक 30.09.2008 को एफआईआर लेख की गई एवं विवेचना के पश्चात् ईओडब्ल्यू के द्वारा विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम श्री आत्माराम टांक के न्यायालय में आरोपी डाॅ0 अरूण जडौलिया तत्कालीन खंड चिकित्सा अधिकारी लटेरी जिला विदिशा के विरूद्ध खात्मा के लिए डायरी प्रस्तुत की गई। जिस पर जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक मनीष कथोरिया ने खात्मा लगाए जाने का कड़ा विरोध किया एवं प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी पर प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होना न्यायालय के समक्ष बताया। माननीय न्यायालय द्वारा लोक अभियोजक के तर्कों से संतुष्ट होकर धारा 190 दप्रसं. के अंतर्गत संज्ञान लिया एवं थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल की ओर से प्रस्तुत खात्मा आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया। 



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